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शिमला , 21 जुलाई [ शिवानी ] ! राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण ;एसआईआरद्ध अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें 25 जुलाई, 2025 तक गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अस्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश में रह रहे बिहार के निर्वाचक https://voters.eci.gov.in vFkok ECINET App के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व-भरे हुए प्रपत्र डाउनलोड कर, हस्ताक्षरित प्रति को व्हाट्सएप, ईमेल या अन्य माध्यम से सम्बंधित बीएलओ को भेज सकते हैं अथवा परिवार के सदस्य के माध्यम से बीएलओ को प्रेषित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रारूप निर्वाचक नामावली 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी तथा दावे एवं आपत्तियों की अवधि 01 अगस्त से 01 सितम्बर, 2025 तक निर्धारित की गई है। निर्वाचक को गणना प्रपत्र के साथ निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। जिनमें किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा पीएसयू के नियमित कर्मचारी अथवा पैंशनधारक को जारी पहचान-पत्र या पीपीओ, एक जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी अथवा स्थानीय निकाय अथवा बैंक अथवा डाकघर अथवा एलआईसी अथवा पीएसयू द्वारा जारी कोई दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वन अधिकार पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी भूमि अथवा मकान आवंटन प्रमाण-पत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों में से कोई एक भी गणना प्रपत्र के साथ संलग्न किया जा सकता है। इससे निर्वाचक पदाधिकारी को नाम जोड़ने की प्रक्रिया में सुविधा होगी। यदि दस्तावेज तत्काल उपलब्ध नहीं है तो दस्तावेज बाद में 25 जुलाई, 2025 तक अथवा दावा आपत्ति अवधि में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता का नाम सम्मिलित करने के लिए गणना प्रपत्र 25 जुलाई, 2025 तक उपलब्ध करवाना आवश्यक है। मतदाता वेबसाइट https://voters.eci.gov.in vFkok ECINET App के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पूर्व-भरे हुए प्रपत्र डाउनलोड कर, हस्ताक्षरित प्रति को व्हाट्सएप, ईमेल या अन्य माध्यम से सम्बंधित बीएलओ को भेज सकते हैं अथवा परिवार के सदस्य के माध्यम से बीएलओ को प्रेषित कर सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि प्रारूप निर्वाचक नामावली 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी तथा दावे एवं आपत्तियों की अवधि 01 अगस्त से 01 सितम्बर, 2025 तक निर्धारित की गई है। निर्वाचक को गणना प्रपत्र के साथ निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
जिनमें किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा पीएसयू के नियमित कर्मचारी अथवा पैंशनधारक को जारी पहचान-पत्र या पीपीओ, एक जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी अथवा स्थानीय निकाय अथवा बैंक अथवा डाकघर अथवा एलआईसी अथवा पीएसयू द्वारा जारी कोई दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वन अधिकार पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी भूमि अथवा मकान आवंटन प्रमाण-पत्र शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों में से कोई एक भी गणना प्रपत्र के साथ संलग्न किया जा सकता है। इससे निर्वाचक पदाधिकारी को नाम जोड़ने की प्रक्रिया में सुविधा होगी। यदि दस्तावेज तत्काल उपलब्ध नहीं है तो दस्तावेज बाद में 25 जुलाई, 2025 तक अथवा दावा आपत्ति अवधि में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता का नाम सम्मिलित करने के लिए गणना प्रपत्र 25 जुलाई, 2025 तक उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
मतदाता वेबसाइट https://voters.eci.gov.in vFkok ECINET App के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
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