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चम्बा ! ग्राम पंचायत मंजीर के गांव मंजीर व स्थानीय बाजार को कंटेनटमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यह क्षेत्र आगामी दस दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन में शामिल रहेगा। इन चार दिनों के भीतर लोग बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी में घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में ही उन्हें घरों से बाहर निकलने की इजाजत रहेगी। प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में घूमने की पूरी तरह से पाबंदी लगाई है। लोग आपातकालीन परिस्थिति तथा किसी जानकारी के लिए उपमंडल प्रशासन के कंट्रोल रूम नंबर 01896-233122 पर संपर्क कर सकेंगे।
चम्बा ! ग्राम पंचायत मंजीर के गांव मंजीर व स्थानीय बाजार को कंटेनटमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यह क्षेत्र आगामी दस दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन में शामिल रहेगा। इन चार दिनों के भीतर लोग बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी में घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में ही उन्हें घरों से बाहर निकलने की इजाजत रहेगी।
प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में घूमने की पूरी तरह से पाबंदी लगाई है। लोग आपातकालीन परिस्थिति तथा किसी जानकारी के लिए उपमंडल प्रशासन के कंट्रोल रूम नंबर 01896-233122 पर संपर्क कर सकेंगे।
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