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चम्बा ! गत दिनांक को पुलिस थाना किहार का पुलिस दल जब बाजार की तरफ नाकाबन्दी पर मौजूद था तो भांदल की तरफ से आ रही एक गाड़ी नबर एच पी 48 ए 4936 चैकिंग के लिए रुकवाया गया। गाड़ी में दो युवक सवार थे जिन्होंने पूछने पर अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र चमारू राम निवासी पाल डाकघर डाँड़ व सुभाष पुत्र रहमान निवासी नवेली डाकघर व जिला कुल्लू वतलाया। जब गाड़ी की गहनता से तलाशी ली गयी तो गाड़ी के अंदर 4 बोरी वन काकड़ू (जड़ी बूटियों) के पाये गए। उपरोक्त आरोपी जड़ी बूटियों को ले जाने के लिए कोई भी परमिट पुलिस के समक्ष पेश ना कर सके। जिस पर पुलिस थाना किहार मे भारतीय दंड साहिन्ता की धारा 379,34 व भारतीय वन अधिनियम की धारा 41, 42 के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है व मुकदमा में आगामी अन्वेषण जारी है।
चम्बा ! गत दिनांक को पुलिस थाना किहार का पुलिस दल जब बाजार की तरफ नाकाबन्दी पर मौजूद था तो भांदल की तरफ से आ रही एक गाड़ी नबर एच पी 48 ए 4936 चैकिंग के लिए रुकवाया गया।
गाड़ी में दो युवक सवार थे जिन्होंने पूछने पर अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र चमारू राम निवासी पाल डाकघर डाँड़ व सुभाष पुत्र रहमान निवासी नवेली डाकघर व जिला कुल्लू वतलाया। जब गाड़ी की गहनता से तलाशी ली गयी तो गाड़ी के अंदर 4 बोरी वन काकड़ू (जड़ी बूटियों) के पाये गए। उपरोक्त आरोपी जड़ी बूटियों को ले जाने के लिए कोई भी परमिट पुलिस के समक्ष पेश ना कर सके।
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जिस पर पुलिस थाना किहार मे भारतीय दंड साहिन्ता की धारा 379,34 व भारतीय वन अधिनियम की धारा 41, 42 के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है व मुकदमा में आगामी अन्वेषण जारी है।
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