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चम्बा ! उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी नूतन महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय द्वारा नाकारा घोषित वस्तुओं की सार्वजनिक नीलामी 26 फरवरी को प्रातः 11 बजे जिला राज्य कर एवं आबकारी कार्यालय स्थित बारगाह में होगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।उन्होंने बताया कि इच्छुक बोलीदाता किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्यालय के वरिष्ठ सहायक से मोबाइल नंबर 9805134823 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी की शर्तों के अनुसार प्रत्येक बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पूर्व 3000 रुपये की धरोहर राशि जमा करवानी होगी। नीलामी समाप्ति पर सफल बोलीदाता की धरोहर राशि कुल बोली धनराशि में समायोजित कर दी जाएगी, जबकि असफल बोलीदाताओं को उनकी धरोहर राशि उसी दिन वापस कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सफल बोलीदाता को नीलामी तिथि से दो दिनों के भीतर पूर्ण राशि जमा कर संबंधित वस्तुएं उठानी होंगी निर्धारित अवधि में वस्तुएं न उठाने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भंडारण शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त समिति अध्यक्ष को किसी भी बोली को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
नीलामी की शर्तों के अनुसार प्रत्येक बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पूर्व 3000 रुपये की धरोहर राशि जमा करवानी होगी। नीलामी समाप्ति पर सफल बोलीदाता की धरोहर राशि कुल बोली धनराशि में समायोजित कर दी जाएगी, जबकि असफल बोलीदाताओं को उनकी धरोहर राशि उसी दिन वापस कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि सफल बोलीदाता को नीलामी तिथि से दो दिनों के भीतर पूर्ण राशि जमा कर संबंधित वस्तुएं उठानी होंगी निर्धारित अवधि में वस्तुएं न उठाने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भंडारण शुल्क देय होगा।
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इसके अतिरिक्त समिति अध्यक्ष को किसी भी बोली को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
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