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चम्बा ! जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 सभी मतदान केंद्रों पर अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2021 के आधार पर दावे और आक्षेप 15 दिसंबर 2020 प्राप्त किए जाएंगे । जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 21 एवं 22 नवंबर और 5 और 6 दिसंबर 2020 को विशेष अभियान की तिथि निश्चित की गई हैं । उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया कि वे इस दौरान अपने नाम की पुष्टि मतदाता सूची में कर ले । उन्होंने यह भी बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने की स्थिति में दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा । इसके अलावा अपात्र मतदाता का नाम जैसे मृत्यु तथा स्थान परिवर्तन होने की अवस्था में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आक्षेप किया जा सकेगा । मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए मतदाता के नाम लिंग व आयु या मुहाल गलत अंकित हैं तो उस अवस्था में भी मतदाता दावा प्रस्तुत कर सकता है । जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त बूथ लेवल अधिकारियों व अभिहित अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को निश्चित की गई तिथियों के दौरान दावे और आक्षेप प्राप्त करने व मतदाताओं में जागरूकता और जानकारी प्रदान करने के भी निर्देश जारी किए हैं । उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से मतदाता सूचियों के अवलोकन के लिए उक्त तिथियों में बूथ लेवल अधिकारियों का सहयोग करें । उन्होंने यह भी बताया कि यह मतदाता सूचियां केवल विधानसभा व लोकसभा चुनाव में प्रयोग की जानी हैं इन मतदाता सूचियों का पंचायत चुनाव से कोई संबंध नहीं है ।
चम्बा ! जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 सभी मतदान केंद्रों पर अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2021 के आधार पर दावे और आक्षेप 15 दिसंबर 2020 प्राप्त किए जाएंगे । जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 21 एवं 22 नवंबर और 5 और 6 दिसंबर 2020 को विशेष अभियान की तिथि निश्चित की गई हैं । उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया कि वे इस दौरान अपने नाम की पुष्टि मतदाता सूची में कर ले । उन्होंने यह भी बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने की स्थिति में दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा । इसके अलावा अपात्र मतदाता का नाम जैसे मृत्यु तथा स्थान परिवर्तन होने की अवस्था में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आक्षेप किया जा सकेगा ।
मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए मतदाता के नाम लिंग व आयु या मुहाल गलत अंकित हैं तो उस अवस्था में भी मतदाता दावा प्रस्तुत कर सकता है । जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त बूथ लेवल अधिकारियों व अभिहित अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को निश्चित की गई तिथियों के दौरान दावे और आक्षेप प्राप्त करने व मतदाताओं में जागरूकता और जानकारी प्रदान करने के भी निर्देश जारी किए हैं ।
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उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से मतदाता सूचियों के अवलोकन के लिए उक्त तिथियों में बूथ लेवल अधिकारियों का सहयोग करें । उन्होंने यह भी बताया कि यह मतदाता सूचियां केवल विधानसभा व लोकसभा चुनाव में प्रयोग की जानी हैं इन मतदाता सूचियों का पंचायत चुनाव से कोई संबंध नहीं है ।
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