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चम्बा ! जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने लापरवाही से बस चलाने के जुर्म में एचआरटीसी बस चालक भीम सिंह पुत्र दुनी चंद निवासी गांव बड़ोग लाहर डाकघर सुंदरलहर तहसील खुंडियां जिला कांगड़ा को तीन वर्ष का कठोर कारावास और 11,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 23 मई 2016 को एक हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस बनेट से चुवाड़ी की ओर आई। इस दौरान अर्षित पुत्र राकेश कुमार बस के पिछले टायर के नीचे आ गया था। पूछताछ करने पर आरोपी बस चालक भीम सिंह के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। जिस पर तुरंत पुलिस द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया जिसमें साबित हुआ कि चालक भीम सिंह ने शराब का सेवन किया हुआ था। जिस पर न्यायालय ने शुक्रवार को चालक भीम सिंह को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304एए के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
चम्बा ! जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने लापरवाही से बस चलाने के जुर्म में एचआरटीसी बस चालक भीम सिंह पुत्र दुनी चंद निवासी गांव बड़ोग लाहर डाकघर सुंदरलहर तहसील खुंडियां जिला कांगड़ा को तीन वर्ष का कठोर कारावास और 11,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 23 मई 2016 को एक हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस बनेट से चुवाड़ी की ओर आई। इस दौरान अर्षित पुत्र राकेश कुमार बस के पिछले टायर के नीचे आ गया था। पूछताछ करने पर आरोपी बस चालक भीम सिंह के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी।
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जिस पर तुरंत पुलिस द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया जिसमें साबित हुआ कि चालक भीम सिंह ने शराब का सेवन किया हुआ था। जिस पर न्यायालय ने शुक्रवार को चालक भीम सिंह को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304एए के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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