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चम्बा ! जिला मुख्यालय चंबा में सहायक निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम चंबा अरुण शर्मा की अध्यक्षता मे विभिन्न राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला महासचिव गोवर्धन आहूजा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महासचिव दीपक कुमार, कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा व भाजपा मण्डल अध्यक्ष महाराज बडियाल उपस्थित रहे। बैठक में नायब तहसीलदार निर्वाचन संजय शांडिल व नोडल अधिकारी कुलदीप ठाकुर भी मौजूद रहे। नायब तहसीलदार द्वारा पार्टी प्रतिनिधियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न कार्यकलापों के बारे मे विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिसके अंतर्गत मतगणना के दौरान मतगणना कक्ष की व्यवस्था, मतदाता सूची से छूटे मतदाताओं के नाम दर्ज करवाने की अंतिम तिथि सहित, दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की सुविधा के अलावा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांग प्रणाम सहित घर पर ही मतदान की सुविधा सहित पोस्टल बैलट से संबंधित जानकारियां सांझा की गई। इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा 171 ब के अनुसार किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिए जाने व बड़ी चुनावी रैली के आयोजन के लिए 48 घंटे पहले स्वीकृति लिए जाने के बारे जानकारी दी गई। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर पार्टी प्रतिनिधियों ने अपनी संतुष्टि व सहमति व्यक्त की।
चम्बा ! जिला मुख्यालय चंबा में सहायक निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम चंबा अरुण शर्मा की अध्यक्षता मे विभिन्न राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला महासचिव गोवर्धन आहूजा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महासचिव दीपक कुमार, कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा व भाजपा मण्डल अध्यक्ष महाराज बडियाल उपस्थित रहे।
बैठक में नायब तहसीलदार निर्वाचन संजय शांडिल व नोडल अधिकारी कुलदीप ठाकुर भी मौजूद रहे। नायब तहसीलदार द्वारा पार्टी प्रतिनिधियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न कार्यकलापों के बारे मे विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिसके अंतर्गत मतगणना के दौरान मतगणना कक्ष की व्यवस्था, मतदाता सूची से छूटे मतदाताओं के नाम दर्ज करवाने की अंतिम तिथि सहित, दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की सुविधा के अलावा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांग प्रणाम सहित घर पर ही मतदान की सुविधा सहित पोस्टल बैलट से संबंधित जानकारियां सांझा की गई।
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इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा 171 ब के अनुसार किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिए जाने व बड़ी चुनावी रैली के आयोजन के लिए 48 घंटे पहले स्वीकृति लिए जाने के बारे जानकारी दी गई। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर पार्टी प्रतिनिधियों ने अपनी संतुष्टि व सहमति व्यक्त की।
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