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चम्बा ! हिमाचल के चंबा जिले के सियुला पंचायत के साथ लगते जंगल में बड़े पैमाने पर हुए अवैध कटान का मामला सामने आया है। क्षेत्र अधिकारी, वनखंड अधिकारी और वनरक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सात दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। वन विभाग ने सियुला पंचायत को एक लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। पंचायत ने वन विभाग से एनओसी लिए बिना पंचायत घर तक सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। इसको लेकर विभाग ने पंचायत को जुर्माना लगाया है। इसे पंचायत को पांच दिन में अदा करना होगा। खंड विकास अधिकारी को भी नोटिस जारी किया है। सियुला पंचायत से लगते जंगल में कुछ दिन पहले चीड़ 95 पेड़ इलेक्ट्रिक आरे से काटे गए थे। अवैध कटान की भनक लगने पर विभाग ने किहार थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। संबंधित क्षेत्र के आरओ, बीओ और वनरक्षक को नोटिस जारी किए। जंगल में काटे पेड़ों को भी बरामद कर लिया है। वनकाटु पेड़ों को काटने के बाद जंगल में छोड़ गए थे। डीएफओ ने साफ कहा है कि अवैध कटान मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वनमंडलाधिकारी सलूणी अशोक कुमार ने बताया कि आरओ, बीओ और वनरक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सियुला पंचायत को एक लाख बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसे पांच दिन में अदा करना होगा।
चम्बा ! हिमाचल के चंबा जिले के सियुला पंचायत के साथ लगते जंगल में बड़े पैमाने पर हुए अवैध कटान का मामला सामने आया है। क्षेत्र अधिकारी, वनखंड अधिकारी और वनरक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सात दिन में नोटिस का जवाब देना होगा।
वन विभाग ने सियुला पंचायत को एक लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। पंचायत ने वन विभाग से एनओसी लिए बिना पंचायत घर तक सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। इसको लेकर विभाग ने पंचायत को जुर्माना लगाया है। इसे पंचायत को पांच दिन में अदा करना होगा। खंड विकास अधिकारी को भी नोटिस जारी किया है।
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सियुला पंचायत से लगते जंगल में कुछ दिन पहले चीड़ 95 पेड़ इलेक्ट्रिक आरे से काटे गए थे। अवैध कटान की भनक लगने पर विभाग ने किहार थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। संबंधित क्षेत्र के आरओ, बीओ और वनरक्षक को नोटिस जारी किए।
जंगल में काटे पेड़ों को भी बरामद कर लिया है। वनकाटु पेड़ों को काटने के बाद जंगल में छोड़ गए थे। डीएफओ ने साफ कहा है कि अवैध कटान मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वनमंडलाधिकारी सलूणी अशोक कुमार ने बताया कि आरओ, बीओ और वनरक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सियुला पंचायत को एक लाख बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसे पांच दिन में अदा करना होगा।
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