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नालागढ़ ! आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत पटाखों की बिक्री तथा इसके इस्तेमाल के कारण आगजनी सहित अन्य किसी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए एसडीएम नालागढ़ ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जनहित में दंड प्रक्रिया संहिता 1974 के अधिनियम 2 की धारा 144 की उपधारा 1 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसडीम नालागढ़ ने अपने आदेश में कहा है कि बाजारों, बस अड्डों, उपमंडल के सभी पेट्रोल पंपों के नजदीक पटाखों की बिक्री तथा उपयोग करना वर्जित है। इसके अतिरिक्त गैस प्लांट बद्दी सहित उपमंडल के किसी भी शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय परिसर तथा धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में भी पटाखों की बिक्री तथा उपयोग करना वर्जित है। उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री केवल निधारित स्थानों पर लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों द्वारा ही की जा सकेगी। एसडीम नालागढ़ ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद नालागढ़ व बद्दी के अतिरिक्त खंड विकास अधिकारी धर्मपुर, तहसीलदार रामशहर तथा नायब तहसीलदार पंजैहरा अपने क्षेत्रों में एसएचओ पुलिस से परामर्श करने के पश्चात निर्धारित स्थानों पर अस्थाई बूथ बनाएंगे तथा इन्हीं बूथों पर लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों द्वारा ही पटाखों की बिक्री की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को रिहायशी इलाकों में पटाखों का भंडारण करने की अनुमति नहीं है तथा इन आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति का गोदाम सील कर दिया जाएगा तथा उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त गैर लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति द्वारा पटाखों की बिक्री करना पूर्णतया वर्जित है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी 16 नवंबर 2020 तक मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अनुपालना उप मंडलीय पुलिस अधिकारी नालागढ़ तथा बद्दी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
नालागढ़ ! आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत पटाखों की बिक्री तथा इसके इस्तेमाल के कारण आगजनी सहित अन्य किसी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए एसडीएम नालागढ़ ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जनहित में दंड प्रक्रिया संहिता 1974 के अधिनियम 2 की धारा 144 की उपधारा 1 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसडीम नालागढ़ ने अपने आदेश में कहा है कि बाजारों, बस अड्डों, उपमंडल के सभी पेट्रोल पंपों के नजदीक पटाखों की बिक्री तथा उपयोग करना वर्जित है। इसके अतिरिक्त गैस प्लांट बद्दी सहित उपमंडल के किसी भी शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय परिसर तथा धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में भी पटाखों की बिक्री तथा उपयोग करना वर्जित है।
उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री केवल निधारित स्थानों पर लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों द्वारा ही की जा सकेगी। एसडीम नालागढ़ ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद नालागढ़ व बद्दी के अतिरिक्त खंड विकास अधिकारी धर्मपुर, तहसीलदार रामशहर तथा नायब तहसीलदार पंजैहरा अपने क्षेत्रों में एसएचओ पुलिस से परामर्श करने के पश्चात निर्धारित स्थानों पर अस्थाई बूथ बनाएंगे तथा इन्हीं बूथों पर लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों द्वारा ही पटाखों की बिक्री की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को रिहायशी इलाकों में पटाखों का भंडारण करने की अनुमति नहीं है तथा इन आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति का गोदाम सील कर दिया जाएगा तथा उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त गैर लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति द्वारा पटाखों की बिक्री करना पूर्णतया वर्जित है।
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उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी 16 नवंबर 2020 तक मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अनुपालना उप मंडलीय पुलिस अधिकारी नालागढ़ तथा बद्दी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
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