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नालागढ़ ! पटाखों की बिक्री तथा इस्तेमाल के विषय में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के संबंध में एसडीम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए एसडीएम नालागढ़ ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के संबंध में पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नालागढ़ उपमंडल के बीबीएन क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता के स्तर को देखते हुए केवल कम धुआं उत्सर्जन करने वाले ग्रीन पटाख़ों की बिक्री तथा इस्तेमाल की ही आज्ञा है। एसडीम नालागढ़ ने बताया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए उपमंडधिकारी (ना) कार्यालय नालागढ़ द्वारा लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। जिनकी वैधता 13 व 14 नवंबर होगी, तथा कोई भी इच्छुक व्यक्ति ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि पटाखों का इस्तेमाल शाम 8:00 बजे से 10:00 बजे तक केवल 2 घंटों के लिए ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह आदेश केबल बीबीएन क्षेत्र के लिए ही लागू हैं तथा इन आदेशों की उल्लंघनां करने पर दोषी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दंडात्मक कर कार्रवाई की जाएगी।
नालागढ़ ! पटाखों की बिक्री तथा इस्तेमाल के विषय में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के संबंध में एसडीम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए एसडीएम नालागढ़ ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के संबंध में पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नालागढ़ उपमंडल के बीबीएन क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता के स्तर को देखते हुए केवल कम धुआं उत्सर्जन करने वाले ग्रीन पटाख़ों की बिक्री तथा इस्तेमाल की ही आज्ञा है। एसडीम नालागढ़ ने बताया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए उपमंडधिकारी (ना) कार्यालय नालागढ़ द्वारा लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। जिनकी वैधता 13 व 14 नवंबर होगी, तथा कोई भी इच्छुक व्यक्ति ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने बताया कि पटाखों का इस्तेमाल शाम 8:00 बजे से 10:00 बजे तक केवल 2 घंटों के लिए ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह आदेश केबल बीबीएन क्षेत्र के लिए ही लागू हैं तथा इन आदेशों की उल्लंघनां करने पर दोषी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दंडात्मक कर कार्रवाई की जाएगी।
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