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बददी ! कोरोना महामारी के बीच शादी समारोह में कोविड नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस ने विवाह समारोह के आयोजकों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में शादी समारोह के दौरान कोविड 19 को लेकर सरकार द्वारा जारी हिदायतों व नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस ने 3 मामले दर्ज की है। पुलिस ने यह कार्रवाई देर रात शादी समारोह का औचक निरिक्षण करने के दौरान की। पुलिस के अनुसार शादी समारोह में निर्धारित नियमों की अवहेलना की जा रही थी और तय क्षमता से कहीं अधिक लोग शादी समारोह में मौजूद थे। जानकारी के अनुसार देर रात एसपी बददी रोहित मालपानी ने स्वयं सुराज माजरा बददी में औचक निरिक्षण किया और पाया कि शादी में करीब करीब 300-400 व्यक्ति शादी समारोह मे शामिल पाए गए और अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे तथा न ही समाजिक दूरी बनाये हुए थी। शादी समारोह में कोरोना महामारी को लेकर लोगों की जान जोखिम में डालने पर शादी के आयोजक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर किया है। इसी तरह डीएसपी लीव रिजर्व बददी साहिल अरोड़ा ने कडुआना बददी व मानपुरा में शादी समारोह का औचक निरिक्षण किया तथा वहां पर भी तय क्षमता से कहीं अधिक लोग शादी समारोह में मौजूद थे और काफी ने मास्क नहीं लगाए थे। आपको बतादें कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों के लगातार बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सख्ती के दायरे को और भी बढ़ा दिया है। इससे पहले किसी भी सामाजिक आयोजन के लिए प्रशासन को महज सूचित करने के फरमान जारी किए गए थे। वही अब प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए किसी भी आयोजन के लिए अनुमति लेने का प्रावधान कर दिया है। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए शादी समारोह जैसे सामाजिक आयोजनों के लिए प्रतिभागियों की संख्या 50 तक निर्धारित कर दी गई है। किसी भी आयोजन से पूर्व आयोजनकर्ता को इसके लिए उपमंडल स्तर पर एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति आयोजनकर्ता पर खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।दिसंबर माह में शादियों के भारी सीजन के चक्कर प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है। क्या बोले एसपी बद्दी ! एसपी बददी रोहित मालपानी ने बताया कि पुलिस ने सुराज माजरा, कडुआना व मानपुरा में शादी समारोह का औचक निरीक्षण किया, जहां पर नियमों की अवहेलना की जा रही थी, जिस पर पुलिस ने मामले दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि आयोजकों आदि ने कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना की। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अनावश्यक भीड़ या समारोह न करें। किसी समारोह में कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अगर किसी शादी में क़ानून तोड़ा जाता है और बहुत ज़्यादा उल्लंघन पाया जाता है तो शादी रुकवायी भी जा सकती है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए कोरोना संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
बददी ! कोरोना महामारी के बीच शादी समारोह में कोविड नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस ने विवाह समारोह के आयोजकों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में शादी समारोह के दौरान कोविड 19 को लेकर सरकार द्वारा जारी हिदायतों व नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस ने 3 मामले दर्ज की है। पुलिस ने यह कार्रवाई देर रात शादी समारोह का औचक निरिक्षण करने के दौरान की। पुलिस के अनुसार शादी समारोह में निर्धारित नियमों की अवहेलना की जा रही थी और तय क्षमता से कहीं अधिक लोग शादी समारोह में मौजूद थे। जानकारी के अनुसार देर रात एसपी बददी रोहित मालपानी ने स्वयं सुराज माजरा बददी में औचक निरिक्षण किया और पाया कि शादी में करीब करीब 300-400 व्यक्ति शादी समारोह मे शामिल पाए गए और अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे तथा न ही समाजिक दूरी बनाये हुए थी। शादी समारोह में कोरोना महामारी को लेकर लोगों की जान जोखिम में डालने पर शादी के आयोजक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर किया है। इसी तरह डीएसपी लीव रिजर्व बददी साहिल अरोड़ा ने कडुआना बददी व मानपुरा में शादी समारोह का औचक निरिक्षण किया तथा वहां पर भी तय क्षमता से कहीं अधिक लोग शादी समारोह में मौजूद थे और काफी ने मास्क नहीं लगाए थे।
आपको बतादें कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों के लगातार बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सख्ती के दायरे को और भी बढ़ा दिया है। इससे पहले किसी भी सामाजिक आयोजन के लिए प्रशासन को महज सूचित करने के फरमान जारी किए गए थे। वही अब प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए किसी भी आयोजन के लिए अनुमति लेने का प्रावधान कर दिया है। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए शादी समारोह जैसे सामाजिक आयोजनों के लिए प्रतिभागियों की संख्या 50 तक निर्धारित कर दी गई है। किसी भी आयोजन से पूर्व आयोजनकर्ता को इसके लिए उपमंडल स्तर पर एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति आयोजनकर्ता पर खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।दिसंबर माह में शादियों के भारी सीजन के चक्कर प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है।
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एसपी बददी रोहित मालपानी ने बताया कि पुलिस ने सुराज माजरा, कडुआना व मानपुरा में शादी समारोह का औचक निरीक्षण किया, जहां पर नियमों की अवहेलना की जा रही थी, जिस पर पुलिस ने मामले दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि आयोजकों आदि ने कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना की। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अनावश्यक भीड़ या समारोह न करें। किसी समारोह में कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अगर किसी शादी में क़ानून तोड़ा जाता है और बहुत ज़्यादा उल्लंघन पाया जाता है तो शादी रुकवायी भी जा सकती है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए कोरोना संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
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