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बिलासपुर , 07 अक्टूबर ! श्री नयना देवी जी मन्दिर में आश्विन नवरात्र मेला 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2023 तक मनाया जाएगा। मेले के दौरान पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में सभी प्रकार के अग्निशस्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। यह आदेश जिला दंडाधिकारी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए। आदेशानुसार नवरात्र मेला के दौरान कानून एवं व्यवस्था और मानव सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेजधार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा ।गौरतलब है कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होगे । https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
बिलासपुर , 07 अक्टूबर ! श्री नयना देवी जी मन्दिर में आश्विन नवरात्र मेला 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2023 तक मनाया जाएगा। मेले के दौरान पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में सभी प्रकार के अग्निशस्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा।
यह आदेश जिला दंडाधिकारी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए। आदेशानुसार नवरात्र मेला के दौरान कानून एवं व्यवस्था और मानव सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेजधार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा ।गौरतलब है कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होगे ।
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