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बिलासपुर ! जिला के नगर निकाय बिलासपुर, घुमारवीं, श्री नैना देवी जी और नगर पंचायत तलाई की आरक्षण प्रक्रिया 5 सितम्बर को 3ः30 बजे उपायुक्त कार्यालय में होगी। उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने इस सम्बन्ध में नोटिस जारी करते हुए बताया गया है कि नगर निकायों की आरक्षण प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 2015 के नियम 10(8) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका परिषद सदस्यों व महिला उम्मीदवारों के लिए सीटों के आरक्षण और रोटेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि यह प्रक्रिया तीन राजपत्रित अधिकारी और नगर निकायों तथा नगर पंचायत के प्रमुख लोगों की उपस्थिति में पूर्ण की जाएगी। उन्होंने बताया कि आरक्षित सीटों का चयन लाॅट निकाल कर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समस्त प्रमुख व्यक्ति जो 29 अगस्त की प्रक्रिया में उपस्थित हुए थे उन्हें इस प्रक्रिया/लाॅट में निर्धारित समय, स्थान व तिथि पर उपस्थित होने के लिए सूचित कर दिया गया है।
बिलासपुर ! जिला के नगर निकाय बिलासपुर, घुमारवीं, श्री नैना देवी जी और नगर पंचायत तलाई की आरक्षण प्रक्रिया 5 सितम्बर को 3ः30 बजे उपायुक्त कार्यालय में होगी। उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने इस सम्बन्ध में नोटिस जारी करते हुए बताया गया है कि नगर निकायों की आरक्षण प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 2015 के नियम 10(8) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका परिषद सदस्यों व महिला उम्मीदवारों के लिए सीटों के आरक्षण और रोटेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि यह प्रक्रिया तीन राजपत्रित अधिकारी और नगर निकायों तथा नगर पंचायत के प्रमुख लोगों की उपस्थिति में पूर्ण की जाएगी। उन्होंने बताया कि आरक्षित सीटों का चयन लाॅट निकाल कर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समस्त प्रमुख व्यक्ति जो 29 अगस्त की प्रक्रिया में उपस्थित हुए थे उन्हें इस प्रक्रिया/लाॅट में निर्धारित समय, स्थान व तिथि पर उपस्थित होने के लिए सूचित कर दिया गया है।
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