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बिलासपुर जिलां के अंतर्गत आने वाले कोट-कहलूर थाना के अंतर्गत बस्सी गांव में एक 13 वर्षीय लड़के की करंट लगने से मौत हो गई। लड़क के ऊपर फर्राटा फैन गिर गया था , जिसमें करंट प्रवाहित था। करंट लगने से उक्त लड़का बुरी तरह झुलस गया और उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस द्वारा मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जानकारी के गत बुधवार को वीरेंद्र सिंह (13) पुत्र अवतार सिंह निवासी गांव बस्सी तहसील श्री नयनादेवी जी के ऊपर घर में रखा एक फर्राटा फैन अचानक गिर गया। पंखे में करंट प्रवाहित था, जिस कारण वीरेंद्र बुरी तरह से झुलस गया। घायल अवस्था में उसे उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल आनंदपुर साहिब (पंजाब) पहुंचाया गया, जहां बुधवार देर रात को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर थाना कोट-कहलूर से एक टीम आंनदपुर साहिब अस्पताल पहुंची तथा परिजनों व अन्य रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने वीरवार को आनंदपुर साहिब अस्पताल में ही शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं डीएसपी नयनादेवी संजय शर्मा ने बताया कि उपरोक्त मामले में सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई की जा रही है ।
बिलासपुर जिलां के अंतर्गत आने वाले कोट-कहलूर थाना के अंतर्गत बस्सी गांव में एक 13 वर्षीय लड़के की करंट लगने से मौत हो गई। लड़क के ऊपर फर्राटा फैन गिर गया था , जिसमें करंट प्रवाहित था। करंट लगने से उक्त लड़का बुरी तरह झुलस गया और उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस द्वारा मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
जानकारी के गत बुधवार को वीरेंद्र सिंह (13) पुत्र अवतार सिंह निवासी गांव बस्सी तहसील श्री नयनादेवी जी के ऊपर घर में रखा एक फर्राटा फैन अचानक गिर गया। पंखे में करंट प्रवाहित था, जिस कारण वीरेंद्र बुरी तरह से झुलस गया। घायल अवस्था में उसे उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल आनंदपुर साहिब (पंजाब) पहुंचाया गया, जहां बुधवार देर रात को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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पुलिस को सूचना मिलने पर थाना कोट-कहलूर से एक टीम आंनदपुर साहिब अस्पताल पहुंची तथा परिजनों व अन्य रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने वीरवार को आनंदपुर साहिब अस्पताल में ही शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं डीएसपी नयनादेवी संजय शर्मा ने बताया कि उपरोक्त मामले में सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई की जा रही है ।
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