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हमीरपुर ! 25 मई। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना में हमीरपुर जिला में जारी निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) आगामी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है। जिला दण्डाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आशय के आदेश जारी किए हैं। पूरे जिला में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
हमीरपुर ! 25 मई। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना में हमीरपुर जिला में जारी निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) आगामी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है। जिला दण्डाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आशय के आदेश जारी किए हैं। पूरे जिला में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
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