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चम्बा ! एसडीएम कार्यालय चंबा में कोरोनावायरस कोविड-19 के संभावित संक्रमण को रोकने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बैठक की अध्यक्षता एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों पर संबधित वार्ड सदस्य व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कड़ी नजर रखे। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। वहीं इसके साथ कोशिश हो कि उक्त परिवार के सदस्य भी अलग क्वारंटाइन हो ताकि किसी प्रकार का खतरा अन्य लाेगों पर न हो। इस दौरान व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखे। बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को किसी भी सूरत में 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन मे रहना होगा। अगर घर में अलग से रहने की व्यवस्था, कमरा इत्यादि ना हो तो उसे पंचायत द्वारा स्थापित किए गए संयुक्त रूप से बने संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र में रखने की व्यवस्था की जाएगी। अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है आसपास दिखाई देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को रोजाना हेल्थ वर्कर, वार्ड सदस्य व आशा वर्कर को सूचित करेंगे और उनकी रोजाना स्वास्थ्य की जांच की जाएगी,जिसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी को देंगे। इस कार्य में ग्राम पंचायत प्रधान व वार्ड सदस्य निगरानी कर्मी रहेंगे और पंचायत में बाहर से प्रवेश करने वाले लोगों की रजिस्टर में पंजीकरण अनिवार्य रूप से करेंगे।
चम्बा ! एसडीएम कार्यालय चंबा में कोरोनावायरस कोविड-19 के संभावित संक्रमण को रोकने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बैठक की अध्यक्षता एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों पर संबधित वार्ड सदस्य व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कड़ी नजर रखे।
बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। वहीं इसके साथ कोशिश हो कि उक्त परिवार के सदस्य भी अलग क्वारंटाइन हो ताकि किसी प्रकार का खतरा अन्य लाेगों पर न हो। इस दौरान व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखे। बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को किसी भी सूरत में 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन मे रहना होगा। अगर घर में अलग से रहने की व्यवस्था, कमरा इत्यादि ना हो तो उसे पंचायत द्वारा स्थापित किए गए संयुक्त रूप से बने संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र में रखने की व्यवस्था की जाएगी।
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अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है आसपास दिखाई देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को रोजाना हेल्थ वर्कर, वार्ड सदस्य व आशा वर्कर को सूचित करेंगे और उनकी रोजाना स्वास्थ्य की जांच की जाएगी,जिसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी को देंगे। इस कार्य में ग्राम पंचायत प्रधान व वार्ड सदस्य निगरानी कर्मी रहेंगे और पंचायत में बाहर से प्रवेश करने वाले लोगों की रजिस्टर में पंजीकरण अनिवार्य रूप से करेंगे।
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