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चम्बा ! पुलिस थाना डलहौजी में उप-मंडलाधिकारी डलहौजी द्धारा एक आदेश प्राप्त हुआ कि दिनांक 14/04/2020 को एक व्यक्ति राम शरण पुत्र शिव चरण निवासी वनीखेत तहसील डलहौजी सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहा है कि वट्ट(आई टी आई ) में संगरोध क्वारंटाइन में रह रहे कुछ लोग भाग गए हैं जिनकी गावं में तलाश की जा रही है। जिससे समाज में दहशत व अराजकता फैलने का अंदेशा है । इस आदेश पर उपरोक्त राम शरण के खिलाफ पुलिस थाना डलहौजी में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295a, 505 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 54 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है । पुलिस थाना डलहौजी में उप-मंडलाधिकारी डलहौजी द्धारा एक शिकायत प्राप्त हुई कि दिनांक 14/04/2020 को पारथ शर्मा संवाददाता अमर उजाला ने उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायत पुखरी में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को खाने के लिए सामान उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त समाचार पारथ शर्मा द्धारा फेस बुक पर भी अपलोड किया गया था। उपरोक्त समाचार झूठा पाया गया। इस समाचार से समाज में अराजकता फैलने का अंदेशा है जिस पर पारथ शर्मा के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 505 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 54 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है । दिनांक 16.04.2020 को एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई किएक व्यक्ति दीना नाथ पुत्र चुन्नी लाल निवासी डूंडियारा डाकघर वैली तहसील डलहौजी पंजाब से आया है। पुलिस चौकी बनिखेत के पुलिस दल ने कार्यवाही करते हुए दीना नाथ पुत्र चुन्नी लाल से पुछताछ करने पर पाया कि वह विपिन कुमार पुत्र मदन लाल के साथ ट्रक नं पीवी 08 डीएस 2307 में सवार होकर आया व पुलिस चैक पोस्ट बैरियर कटोरी बंगला में अधिकारीयों के समक्ष वाहन का कंडक्टर होना वतलाया। जिन्होंने जिला मैजिस्ट्रट के आदेशों का उल्लंघन किया है। जिस पर खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 188,269,270 व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 और हिमाचल प्रदेश महामारी रोग सशोंधन अधिनियम की धारा 6 के तहत डलहौजी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया।
चम्बा ! पुलिस थाना डलहौजी में उप-मंडलाधिकारी डलहौजी द्धारा एक आदेश प्राप्त हुआ कि दिनांक 14/04/2020 को एक व्यक्ति राम शरण पुत्र शिव चरण निवासी वनीखेत तहसील डलहौजी सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहा है कि वट्ट(आई टी आई ) में संगरोध क्वारंटाइन में रह रहे कुछ लोग भाग गए हैं जिनकी गावं में तलाश की जा रही है।
जिससे समाज में दहशत व अराजकता फैलने का अंदेशा है । इस आदेश पर उपरोक्त राम शरण के खिलाफ पुलिस थाना डलहौजी में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295a, 505 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 54 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है ।
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पुलिस थाना डलहौजी में उप-मंडलाधिकारी डलहौजी द्धारा एक शिकायत प्राप्त हुई कि दिनांक 14/04/2020 को पारथ शर्मा संवाददाता अमर उजाला ने उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायत पुखरी में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को खाने के लिए सामान उपलब्ध नहीं है।
उपरोक्त समाचार पारथ शर्मा द्धारा फेस बुक पर भी अपलोड किया गया था। उपरोक्त समाचार झूठा पाया गया। इस समाचार से समाज में अराजकता फैलने का अंदेशा है जिस पर पारथ शर्मा के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 505 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 54 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है ।
दिनांक 16.04.2020 को एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई किएक व्यक्ति दीना नाथ पुत्र चुन्नी लाल निवासी डूंडियारा डाकघर वैली तहसील डलहौजी पंजाब से आया है। पुलिस चौकी बनिखेत के पुलिस दल ने कार्यवाही करते हुए दीना नाथ पुत्र चुन्नी लाल से पुछताछ करने पर पाया कि वह विपिन कुमार पुत्र मदन लाल के साथ ट्रक नं पीवी 08 डीएस 2307 में सवार होकर आया व पुलिस चैक पोस्ट बैरियर कटोरी बंगला में अधिकारीयों के समक्ष वाहन का कंडक्टर होना वतलाया।
जिन्होंने जिला मैजिस्ट्रट के आदेशों का उल्लंघन किया है। जिस पर खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 188,269,270 व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 और हिमाचल प्रदेश महामारी रोग सशोंधन अधिनियम की धारा 6 के तहत डलहौजी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया।
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