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चम्बा ! पंचायती राज चुनाव के दौरान बर्फबारी होने की सूरत में पैदल चलने वाले रास्तों से बर्फ निकालने का कार्य ग्रामीण विकास विभाग करेगा। इस काम में मनरेगा कामगारों के अलावा महिला व युवक मंडलों और नेहरू युवा केंद्र के वॉलिंटियरों की मदद ली जाएगी। उपायुक्त डीसी राणा द्वारा पंचायती राज चुनाव में मतदान की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के संपन्न करवाने को लेकर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 160 (ई) और हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम 1994 की धारा 281(4) के तहत इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस काम को अमलीजामा पहनाने के लिए संबंधित तकनीकी सहायक की जिम्मेदारी भी तय की गई है। विभाग के सहायक व कनिष्ठ अभियंता इसकी निरंतर निगरानी करेंगे। जारी किए गए आदेश में पटवारी को बिजली बोर्ड के अलावा लोक निर्माण और जल शक्ति विभागों के साथ समन्वय रखने का दायित्व दिया गया है। मतदान केंद्र में बिजली, पानी, शौचालय और फर्नीचर की बुनियादी सुविधाएं जुटाने का काम संबंधित विभाग सुनिश्चित करेगा। बिजली बोर्ड और जनशक्ति विभाग को मतदान केंद्रों में बिजली और पेयजल की सुविधा मुहैया करने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि लोक निर्माण विभाग बर्फबारी या भारी बारिश के चलते बंद होने वाली सड़कों को बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर करेगा ताकि मतदान कर्मियों जिनकी मूवमेंट 15 जनवरी से शुरु होगी को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर ऑफीसर को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने वाहनों के टायरों के लिए चेन की व्यवस्था बनाए रखें ताकि बर्फबारी के दौरान भी वाहनों का आवागमन हो सके। भुगतान के आधार पर मतदान पार्टियों के ठहरने और खाने की व्यवस्था संबंधित पंचायत सचिव सुनिश्चित करेंगे। ग्राम रोजगार सेवक भी इस कार्य में अपना दायित्व निभाएगा।
चम्बा ! पंचायती राज चुनाव के दौरान बर्फबारी होने की सूरत में पैदल चलने वाले रास्तों से बर्फ निकालने का कार्य ग्रामीण विकास विभाग करेगा। इस काम में मनरेगा कामगारों के अलावा महिला व युवक मंडलों और नेहरू युवा केंद्र के वॉलिंटियरों की मदद ली जाएगी।
उपायुक्त डीसी राणा द्वारा पंचायती राज चुनाव में मतदान की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के संपन्न करवाने को लेकर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 160 (ई) और हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम 1994 की धारा 281(4) के तहत इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया गया है।
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इस काम को अमलीजामा पहनाने के लिए संबंधित तकनीकी सहायक की जिम्मेदारी भी तय की गई है। विभाग के सहायक व कनिष्ठ अभियंता इसकी निरंतर निगरानी करेंगे। जारी किए गए आदेश में पटवारी को बिजली बोर्ड के अलावा लोक निर्माण और जल शक्ति विभागों के साथ समन्वय रखने का दायित्व दिया गया है।
मतदान केंद्र में बिजली, पानी, शौचालय और फर्नीचर की बुनियादी सुविधाएं जुटाने का काम संबंधित विभाग सुनिश्चित करेगा। बिजली बोर्ड और जनशक्ति विभाग को मतदान केंद्रों में बिजली और पेयजल की सुविधा मुहैया करने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि लोक निर्माण विभाग बर्फबारी या भारी बारिश के चलते बंद होने वाली सड़कों को बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर करेगा ताकि मतदान कर्मियों जिनकी मूवमेंट 15 जनवरी से शुरु होगी को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर ऑफीसर को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने वाहनों के टायरों के लिए चेन की व्यवस्था बनाए रखें ताकि बर्फबारी के दौरान भी वाहनों का आवागमन हो सके। भुगतान के आधार पर मतदान पार्टियों के ठहरने और खाने की व्यवस्था संबंधित पंचायत सचिव सुनिश्चित करेंगे। ग्राम रोजगार सेवक भी इस कार्य में अपना दायित्व निभाएगा।
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