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चंबा ! जिले के वाहन विक्रेताओं द्वारा 31 मार्च 2020 से पूर्व बेचे गए बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण 30 अप्रैल तक ही किया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा ओंकार सिंह ने बताया पहले यह प्रक्रिया 31 मार्च तक की जानी थी लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के चलते इन वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जा सका। परिवहन निदेशालय से आदेश प्राप्त होते ही मंगलवार से जिले में बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी वाहन विक्रेताओं को सूचित कर दिया गया है कि वे सभी दस्तावेज 30 अप्रैल से पूर्व संबंधित वाहन पंजीकरण कार्यालयों में भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यालय में आते समय कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी हिदायतों का विशेष रूप से ध्यान रखें तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। मास्क पहने बिना कार्यालय आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि 30 अप्रैल से पूर्व बीएस-4 वाहन का पंजीकरण सुनिश्चित करें। यदि कोई भी वाहन डीलर अथवा वाहन मालिक 30 अप्रैल तक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करता तो उसके लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
चंबा ! जिले के वाहन विक्रेताओं द्वारा 31 मार्च 2020 से पूर्व बेचे गए बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण 30 अप्रैल तक ही किया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा ओंकार सिंह ने बताया पहले यह प्रक्रिया 31 मार्च तक की जानी थी लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के चलते इन वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जा सका। परिवहन निदेशालय से आदेश प्राप्त होते ही मंगलवार से जिले में बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी वाहन विक्रेताओं को सूचित कर दिया गया है कि वे सभी दस्तावेज 30 अप्रैल से पूर्व संबंधित वाहन पंजीकरण कार्यालयों में भिजवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने यह भी कहा कि कार्यालय में आते समय कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी हिदायतों का विशेष रूप से ध्यान रखें तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। मास्क पहने बिना कार्यालय आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि 30 अप्रैल से पूर्व बीएस-4 वाहन का पंजीकरण सुनिश्चित करें। यदि कोई भी वाहन डीलर अथवा वाहन मालिक 30 अप्रैल तक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करता तो उसके लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
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