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चंबा ! एसडीएम डलहौजी के आदेश पर विशाल आनंद संवाददाता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 19-04-20 भड़ास4 मीडिया सोशल ग्रुप में पुलिस स्टेशन डलहौजी में तीन संवाददाताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में सोशल मीडिया पर एक खबर प्रकाशित की। जिसमें एफआईआर की एक कॉपी को भड़ास4मीडिया सोशल ग्रुप में टैग किया गया था। सोशल मीडिया समूह में विशाल आनंद संवाददाता के संस्करण को प्रकाशित किया है। अपने संस्करण में, उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी के दौरान डलहौजी में कुछ अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डलहौजी गलत कर्फ्यू पास जारी कर रहे हैं। उपरोक्त झूठे समाचार को फैलाने पर विशाल आनंद के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 188,505 आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51,54 के अन्तर्गत पुलिस थाना डलहौजी में मुकदमा दर्ज किया गया है।
चंबा ! एसडीएम डलहौजी के आदेश पर विशाल आनंद संवाददाता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 19-04-20 भड़ास4 मीडिया सोशल ग्रुप में पुलिस स्टेशन डलहौजी में तीन संवाददाताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में सोशल मीडिया पर एक खबर प्रकाशित की।
जिसमें एफआईआर की एक कॉपी को भड़ास4मीडिया सोशल ग्रुप में टैग किया गया था। सोशल मीडिया समूह में विशाल आनंद संवाददाता के संस्करण को प्रकाशित किया है। अपने संस्करण में, उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी के दौरान डलहौजी में कुछ अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डलहौजी गलत कर्फ्यू पास जारी कर रहे हैं।
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उपरोक्त झूठे समाचार को फैलाने पर विशाल आनंद के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 188,505 आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51,54 के अन्तर्गत पुलिस थाना डलहौजी में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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