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नालागढ़ ! मादक पदार्थ अधिनियम के तहत स्थानीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश विरेंद्र ठाकुर ने तीन लोगों को 10 साल की सजा तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। यह जानकारी उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि 6 जुलाई, 2016 को पुलिस टीम ने गश्त के दौरान नालागढ़- रोपड़ रोड़ पर ट्रक और कार के मध्य खड़े तीन व्यक्तियों पर शक होने पर उनके पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने ट्रक व कार को चैक किया, जिसमें से 186.190 किलोग्राम चूरा पोस्त (भुक्की) बरामद हुआ। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गुलजार मोहम्मद निवासी झिडिवाला, शोका लाल निवासी अकिया बडेसर जिला चितौड़ (राजस्थान) व मेहरदीन निवासी रोतावाला बददी को हिरासत में लिया। अतिरिक्त विशेष अदालत ने गवाहों के बयानों के आधार पर तीनों दोषियों को मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 15 के तहत दोषी मानते हुए 10-10 साल की कठोर सजा और एक-एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
नालागढ़ ! मादक पदार्थ अधिनियम के तहत स्थानीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश विरेंद्र ठाकुर ने तीन लोगों को 10 साल की सजा तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। यह जानकारी उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि 6 जुलाई, 2016 को पुलिस टीम ने गश्त के दौरान नालागढ़- रोपड़ रोड़ पर ट्रक और कार के मध्य खड़े तीन व्यक्तियों पर शक होने पर उनके पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने ट्रक व कार को चैक किया, जिसमें से 186.190 किलोग्राम चूरा पोस्त (भुक्की) बरामद हुआ। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गुलजार मोहम्मद निवासी झिडिवाला, शोका लाल निवासी अकिया बडेसर जिला चितौड़ (राजस्थान) व मेहरदीन निवासी रोतावाला बददी को हिरासत में लिया। अतिरिक्त विशेष अदालत ने गवाहों के बयानों के आधार पर तीनों दोषियों को मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 15 के तहत दोषी मानते हुए 10-10 साल की कठोर सजा और एक-एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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