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नई दिल्ली। कोरोना महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने बड़ी रियायत देने का एलान किया है। लॉकडाउन के बीच शनिवार से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट से बाहर की दुकानें खुल सकेंगी। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में स्थित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत, आवासीय कॉलोनियों के समीप या बाजार में स्थित दुकानें ही खुल सकेंगी। मल्टी और सिंगल ब्रांड के शोरूम सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुल सकेंगे। शुक्रवार देर रात गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दुकानों पर केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। इन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, हमेशा मास्क लगाना होगा और सैनिटाइजेशन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने आदेश में कहा है कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वाली किसी कॉलोनी, रहवासी क्षेत्र के आस-पास स्थित दुकानों को खोलने की छूट होगी। हालांकि, नगरीय निकाय सीमा के भीतर के शहरी क्षेत्र में मौजूद दुकानें पहले की तरह ही 3 मई तक बंद रहेंगी। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं !! वहीं कोरोना से प्रभावित वे इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और जो कंटेनमेंट जोन हैं, वहां फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है और ऐसे इलाकों में तीन मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। इससे पहले भी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर राशन, दूध, सब्जी और फल जैसी जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी थी। अब शहरी सीमा से बाहर सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये शर्तें रहेंगी लागू !! सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 50 फीसदी कर्मचारी ही काम पर होंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का भी पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना पड़ेगा।
नई दिल्ली। कोरोना महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने बड़ी रियायत देने का एलान किया है। लॉकडाउन के बीच शनिवार से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट से बाहर की दुकानें खुल सकेंगी।
नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में स्थित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत, आवासीय कॉलोनियों के समीप या बाजार में स्थित दुकानें ही खुल सकेंगी।
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मल्टी और सिंगल ब्रांड के शोरूम सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुल सकेंगे। शुक्रवार देर रात गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दुकानों पर केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। इन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, हमेशा मास्क लगाना होगा और सैनिटाइजेशन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने आदेश में कहा है कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वाली किसी कॉलोनी, रहवासी क्षेत्र के आस-पास स्थित दुकानों को खोलने की छूट होगी। हालांकि, नगरीय निकाय सीमा के भीतर के शहरी क्षेत्र में मौजूद दुकानें पहले की तरह ही 3 मई तक बंद रहेंगी।
वहीं कोरोना से प्रभावित वे इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और जो कंटेनमेंट जोन हैं, वहां फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है और ऐसे इलाकों में तीन मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। इससे पहले भी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर राशन, दूध, सब्जी और फल जैसी जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी थी। अब शहरी सीमा से बाहर सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है।
सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 50 फीसदी कर्मचारी ही काम पर होंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का भी पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना पड़ेगा।
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