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बिलासपुर ! जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों के अनुरूप बिलासपुर जिला में कोविड-19 कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत लगाए गए कफ्र्यू के बारे में आदेश जारी किए है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोमवार से कफर्यू में मौजूदा 4 घंटे की छूट को बढ़कर 5 घंटे कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सोमवार से जिला में कफ्र्यू में प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक 5 घंटे की छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कार्यालय कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, तम्बांकू गुटका, च्यूगिम इत्यादि के प्रयोग पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि शराब, पान, तम्बांकू गुटका की बिक्री की दुकानों में 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य है और एक समय में दुकान पर पांच से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि नाई की दुकान, स्पाह, ब्यूटी पार्लर भी बंद रहेंगे जबकि ढाबा और हलवाई, मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी किन्तु इन दुकानों में केवल काउंटर पर बिक्री एवं होम डिलीवरी की अनुमति होंगी। उन्होंने बताया कि इन दुकानों में बैठ कर खाने एवं सेवा प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 65 से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे केवल आवश्यक जरूरत एवं स्वास्थ्य के उद्देश्य को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने बताया कि सभी इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रीक व इंट्रा डिस्ट्रीक बसों के आगमन पर रोक रहेगी।
बिलासपुर ! जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों के अनुरूप बिलासपुर जिला में कोविड-19 कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत लगाए गए कफ्र्यू के बारे में आदेश जारी किए है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोमवार से कफर्यू में मौजूदा 4 घंटे की छूट को बढ़कर 5 घंटे कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि सोमवार से जिला में कफ्र्यू में प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक 5 घंटे की छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कार्यालय कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, तम्बांकू गुटका, च्यूगिम इत्यादि के प्रयोग पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि शराब, पान, तम्बांकू गुटका की बिक्री की दुकानों में 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य है और एक समय में दुकान पर पांच से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं हो सकेंगे।
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उन्होंने बताया कि नाई की दुकान, स्पाह, ब्यूटी पार्लर भी बंद रहेंगे जबकि ढाबा और हलवाई, मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी किन्तु इन दुकानों में केवल काउंटर पर बिक्री एवं होम डिलीवरी की अनुमति होंगी। उन्होंने बताया कि इन दुकानों में बैठ कर खाने एवं सेवा प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 65 से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे केवल आवश्यक जरूरत एवं स्वास्थ्य के उद्देश्य को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने बताया कि सभी इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रीक व इंट्रा डिस्ट्रीक बसों के आगमन पर रोक रहेगी।
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