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बिलासपुर ! जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि घुमारवीं उपमण्डल के लढयाणी से बरोटा बाया लेहडी सरेल मार्ग के आवश्यक मुरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के यातायात के लिए आगामी 29 नवम्बर, 2025 तक बंद रहेगा। उन्होंने भराडी की ओर से आने वाले वाहनों को रोहल खड्ड से घुमारवीं तथा लेहरी सरेल से आने वाले वाहनों को मिहाडा-खिल-लौहट रोड़ से डायवर्ट करने के आदेश जारी किए है। इसके अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने झण्डुता उपमण्डल के जड्डू से बड़गांव रोड के मुरम्मत कार्य के चलते आगामी 30 नवम्बर, 2025 तक बंद करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने जड्डू से बड़गांव रोड़ को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद किया है तथा इस रुट के वाहनों को डोहक-ठठल जंगल रोड़ तथा गंगलोह-मलरांओ रोड़ और तलाई-धनी रोड़ का उपयोग करने के निर्देश जारी किए है। यह आदेश एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों के लिए लागू नहीं होंगे।-
बिलासपुर ! जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि घुमारवीं उपमण्डल के लढयाणी से बरोटा बाया लेहडी सरेल मार्ग के आवश्यक मुरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के यातायात के लिए आगामी 29 नवम्बर, 2025 तक बंद रहेगा। उन्होंने भराडी की ओर से आने वाले वाहनों को रोहल खड्ड से घुमारवीं तथा लेहरी सरेल से आने वाले वाहनों को मिहाडा-खिल-लौहट रोड़ से डायवर्ट करने के आदेश जारी किए है।
इसके अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने झण्डुता उपमण्डल के जड्डू से बड़गांव रोड के मुरम्मत कार्य के चलते आगामी 30 नवम्बर, 2025 तक बंद करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने जड्डू से बड़गांव रोड़ को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद किया है तथा इस रुट के वाहनों को डोहक-ठठल जंगल रोड़ तथा गंगलोह-मलरांओ रोड़ और तलाई-धनी रोड़ का उपयोग करने के निर्देश जारी किए है। यह आदेश एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों के लिए लागू नहीं होंगे।
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