- विज्ञापन (Article Top Ad) -
विलय ! उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय उज्ज्वला योजना बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को योजना के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये। बैठक का संचालन जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बिलासपुर ब्रिजेन्द्र सिंह पठानिया ने किया। उपायुक्त ने कहा कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला उज्ज्वला समिति का गठन कर लिया गया है। यह समिति उपायुक्त की अध्यक्षता में कार्य करेगी तथा योजना से संबंधित सभी आवश्यक गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य जिला की गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है, ताकि महिलाओं को स्वच्छ ईंधन से खाना बनाने की सुविधा मिल सके। साथ महिलाओं का स्वास्थ्य रखने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का नया चरण उज्ज्वला 3.0 प्रारम्भ किया गया है ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को दिया जा सके। उज्ज्वला 3.0 के अंतर्गत ये हैं पात्रता एवं लाभ:उपायुक्त ने कहा कि जिला के गरीब परिवारों की वयस्क महिला सदस्य योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 2050 रूपये मूल्य का निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। जिसमें गैस सिलेंडर की सुरक्षा जमा राशि, प्रेशर रेगुलेटर की सुरक्षा राशि, 1.2 मीटर सुरक्षा होज, डीजीसीसी पुस्तिका (गैस पास बुक), निरीक्षण, स्थापना, प्रदर्शन एवं दस्तावेजीकरण शुल्क शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब गृह निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सही पात्र लाभार्थियों को वास्तविक रूप से गैस कनेक्शन उपलब्ध हो सके। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में पूर्ण रूप से भरा हुआ केवाईसी फॉर्म व पहचान प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र, परिवार की संरचना प्रमाणित करने हेतु राशन कार्ड, आवेदक एवं सभी वयस्क परिवार सदस्यों के आधार कार्ड, सब्सिडी प्राप्ति हेतु बैंक खाता विवरण, वंचना घोषणा पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगें। ये हैं पात्रता की शर्तेंःउन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत वही परिवार पात्र होंगे जिनके किसी भी सदस्य/ के नाम पर पहले से एलपीजी कनेक्शन दर्ज नहीं है। परिवार की संरचना की पुष्टि राशन कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेजों के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे परिवार जिनके परिवार का कोई सदस्य 10 हजार रूपये प्रति माह से अधिक आय वाला हो, परिवार द्वारा प्रोफेशनल टैक्स या आयकर का भुगतान किया जा रहा हो, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, परिवार के नाम गैर-कृषि उद्यम सरकारी पंजीकृत हों, जिन परिवारों का किसान क्रेडिट कार्ड 75 हजार रूपये से अधिक सीमा वाला हो या जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि एवं 1 सिंचाई उपकरण हो, दो फसल सीजन हेतु 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि हो, 7.5 एकड़ या अधिक भूमि के साथ एक सिंचाई उपकरण हो, 30 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का निजी मकान (सरकारी योजना से अलग) हो, मोटर चालित 3/4 पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव हो, यांत्रिक कृषि उपकरण (3/4 पहिया) स्वामित्व में हो या पहले से एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध हो ऐसे किसी भी परिवार को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन के लिए अयोग्य माना जाएगा। ये रहेगी आवेदन प्रक्रियाःइच्छुक पात्र महिलाएँ ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया निम्न वेबसाइटों www.pmuy.gov.in, www.cx.indianoil.in, www.my.ebharatgas.com, www.myhpgas.in, पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त महिलाए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, नामांकन शिविर, हेल्प डेस्क या सरकारी तेल विपणन कंपनियों के एलपीजी वितरक कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकती हैं। निगरानी एवं सत्यापनःउन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी संचालन, पात्रता की जांच और लाभार्थियों के चयन के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति निगरानी करेगी, ताकि योजना का लाभ वास्तविक रूप से पात्र परिवारों तक पहुंच सके। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 गरीब परिवारों की महिलाओं के जीवन में स्वच्छ ईंधन की सुविधा लाकर स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं सामाजिक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -