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चम्बा ,28 मार्च ! उपायुक्त डीसी राणा ने सभी खंड विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर बीपीएल सूची की समीक्षा को लेकर आदेश जारी किए हैं ।उपायुक्त द्वारा जारी आदेश कहा गया है कि खंड विकास अधिकारी सुनिश्चित बनाएंगे कि अप्रैल माह में होने वाली प्रथम ग्राम सभा बैठक के माध्यम से चयनित किए गए बीपीएल परिवारों की समीक्षा कर अपात्र परिवारों को हटाकर पात्र लोगों को सूची में जोड़ा जाए । आदेश में यह भी कहा गया है कि खंड विकास अधिकारी ग्राम सभा की निर्धारित बैठक से पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तीन सदस्य कमेटी का गठन करेंगे । गठित कमेटी में संबंधित पंचायत सचिव, राजस्व विभाग का प्रतिनिधि या पटवारी और खंड विकास अधिकारी द्वारा एक स्थानीय सरकारी कर्मचारी सदस्य के रूप में नामित होगा । कमेटी सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्यवाही कर बीपीएल सूची में दर्ज परिवारों, प्राप्त आवेदनों, अपत्ति से संबंधित आवेदनों की छानबीन कर सभी पात्र परिवारों की प्राथमिक सूची तैयार कर ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करेगी । ग्राम सभा की निर्धारित बैठक से 7 दिन पूर्व बीपीएल सूची की समीक्षा किए जाने को लेकर ग्राम पंचायत द्वारा सूचना जारी की जाएगी और इसे आम जनमानस की जानकारी के लिए पंचायत भवन के नोटिस बोर्ड पर लगाने के साथ वार्ड मेंबरों के माध्यम से पंचायत के समस्त परिवारों तक पहुंचाना सुनिश्चित बनाया जाएगा । बीपीएल सूची में चयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय या पंचायत सचिव कार्यालय और ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट https//rural.hp.gov.in (एचटीटीपीएस रूलर डॉट एचपी डॉट गॉव डॉट इन ) लॉगिन किया जा सकता है । https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
चम्बा ,28 मार्च ! उपायुक्त डीसी राणा ने सभी खंड विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर बीपीएल सूची की समीक्षा को लेकर आदेश जारी किए हैं ।उपायुक्त द्वारा जारी आदेश कहा गया है कि खंड विकास अधिकारी सुनिश्चित बनाएंगे कि अप्रैल माह में होने वाली प्रथम ग्राम सभा बैठक के माध्यम से चयनित किए गए बीपीएल परिवारों की समीक्षा कर अपात्र परिवारों को हटाकर पात्र लोगों को सूची में जोड़ा जाए ।
आदेश में यह भी कहा गया है कि खंड विकास अधिकारी ग्राम सभा की निर्धारित बैठक से पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तीन सदस्य कमेटी का गठन करेंगे । गठित कमेटी में संबंधित पंचायत सचिव, राजस्व विभाग का प्रतिनिधि या पटवारी और खंड विकास अधिकारी द्वारा एक स्थानीय सरकारी कर्मचारी सदस्य के रूप में नामित होगा । कमेटी सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्यवाही कर बीपीएल सूची में दर्ज परिवारों, प्राप्त आवेदनों, अपत्ति से संबंधित आवेदनों की छानबीन कर सभी पात्र परिवारों की प्राथमिक सूची तैयार कर ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करेगी ।
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ग्राम सभा की निर्धारित बैठक से 7 दिन पूर्व बीपीएल सूची की समीक्षा किए जाने को लेकर ग्राम पंचायत द्वारा सूचना जारी की जाएगी और इसे आम जनमानस की जानकारी के लिए पंचायत भवन के नोटिस बोर्ड पर लगाने के साथ वार्ड मेंबरों के माध्यम से पंचायत के समस्त परिवारों तक पहुंचाना सुनिश्चित बनाया जाएगा ।
बीपीएल सूची में चयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय या पंचायत सचिव कार्यालय और ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट https//rural.hp.gov.in (एचटीटीपीएस रूलर डॉट एचपी डॉट गॉव डॉट इन ) लॉगिन किया जा सकता है ।
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