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उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज जारी प्रेस बयान में कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम की लंबित देनदारियों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने निगम की वित्तीय हालात को सुधारने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि समय समय पर कर्मचारियों-पेंशनरों के देय लाभ जारी करने के लिए भी सरकार कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने के निगम के निदेशक मंडल के फैसले को आज अधिसूचित किया गया है। इससे निगम के करीब 15 हजार कर्मचारी और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इस निर्णय से अब निगम के कर्मचारियों को 31 फीसदी से बजाए 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। भत्ता 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निदेशक मंडल के एक्स ग्रेशिया लाभ में बढ़ौतरी किए जाने के फैसले पर भी आज आदेश जारी किया गया है। इसके तहत पूर्व में निगम के नियमित कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर न्यूनतम लाभ 35 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपए और अधिकतम 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए किया गया है। इसी तरह अनुबंध कर्मचारी के लिए यह लाभ न्यूनतम 20 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपए और अधिकतम लाभ 75 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में गठित पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल के निर्णयों को सिरे चढ़ाने के लिए निगम प्रयासरत है। निदेशक मंडल के निर्णयों के अनुसार पथ परिवहन निगम आय के साधन जुटाने और विभिन्न निर्णयों को अमलीजामा पहनाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज जारी प्रेस बयान में कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम की लंबित देनदारियों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने निगम की वित्तीय हालात को सुधारने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि समय समय पर कर्मचारियों-पेंशनरों के देय लाभ जारी करने के लिए भी सरकार कृतसंकल्प है।
उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने के निगम के निदेशक मंडल के फैसले को आज अधिसूचित किया गया है। इससे निगम के करीब 15 हजार कर्मचारी और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इस निर्णय से अब निगम के कर्मचारियों को 31 फीसदी से बजाए 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। भत्ता 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।
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उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निदेशक मंडल के एक्स ग्रेशिया लाभ में बढ़ौतरी किए जाने के फैसले पर भी आज आदेश जारी किया गया है। इसके तहत पूर्व में निगम के नियमित कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर न्यूनतम लाभ 35 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपए और अधिकतम 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए किया गया है। इसी तरह अनुबंध कर्मचारी के लिए यह लाभ न्यूनतम 20 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपए और अधिकतम लाभ 75 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में गठित पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल के निर्णयों को सिरे चढ़ाने के लिए निगम प्रयासरत है। निदेशक मंडल के निर्णयों के अनुसार पथ परिवहन निगम आय के साधन जुटाने और विभिन्न निर्णयों को अमलीजामा पहनाने के लिए कार्रवाई कर रहा है।
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