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चम्बा , 26 मई [ शिवानी ] ! चम्बा-किलाड़ (साच पास) रोड पर हल्के मोटर वाहनों के लिए यातायात बहाल कर दिया गया है इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने बताया कि भारी बर्फबारी के कारण 30 नवंबर 2024 से अवरूद्ध चम्बा-किलाड़ (साच पास) मार्ग अब हल्के मोटर वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि, साच पास पर मौसम की स्थिति अप्रत्याशित बनी हुई है और ग्लेशियरों के पिघलने से उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक खतरों की संभावना को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है इसलिए उचित सुरक्षा उपायों और सावधानियों के साथ अब इस मार्ग पर हल्के मोटर वाहनों के लिए यातायात बहाल करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 155 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), पांगी तथा सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग उप मंडल तरैला स्थित किलाड़ की सिफारिश पर तत्काल प्रभाव से चंबा-किलाड़ (साच पास) मार्ग को हल्के मोटर वाहनों के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं जिनके अनुसार बैरागढ़ और प्रेग्रां चेक पोस्ट प्रतिकूल मौसम और विषम परिस्थितियों के दौरान यातायात को नियंत्रित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दोनों चेक पोस्टों पर वाहनों और यात्रियों का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह रिकार्ड प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (डीईओसी) के साथ सांझा किया जाएगा। साच पास की दोनों चेक पोस्टों पर वाहनों की ओवरलोडिंग की जांच की जाएगी। नियामक प्राधिकरण द्वारा नियमित अंतराल पर वाहनों का निरीक्षण किया जाएगा और उल्लंघन की स्थिति में चालान जारी किये जाएंगे।
चम्बा , 26 मई [ शिवानी ] ! चम्बा-किलाड़ (साच पास) रोड पर हल्के मोटर वाहनों के लिए यातायात बहाल कर दिया गया है इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने बताया कि भारी बर्फबारी के कारण 30 नवंबर 2024 से अवरूद्ध चम्बा-किलाड़ (साच पास) मार्ग अब हल्के मोटर वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है।
उन्होंने कहा कि हालांकि, साच पास पर मौसम की स्थिति अप्रत्याशित बनी हुई है और ग्लेशियरों के पिघलने से उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक खतरों की संभावना को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है इसलिए उचित सुरक्षा उपायों और सावधानियों के साथ अब इस मार्ग पर हल्के मोटर वाहनों के लिए यातायात बहाल करने का निर्णय लिया गया है।
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उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 155 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), पांगी तथा सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग उप मंडल तरैला स्थित किलाड़ की सिफारिश पर तत्काल प्रभाव से चंबा-किलाड़ (साच पास) मार्ग को हल्के मोटर वाहनों के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं।
इस संबंध में दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं जिनके अनुसार बैरागढ़ और प्रेग्रां चेक पोस्ट प्रतिकूल मौसम और विषम परिस्थितियों के दौरान यातायात को नियंत्रित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दोनों चेक पोस्टों पर वाहनों और यात्रियों का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह रिकार्ड प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (डीईओसी) के साथ सांझा किया जाएगा।
साच पास की दोनों चेक पोस्टों पर वाहनों की ओवरलोडिंग की जांच की जाएगी। नियामक प्राधिकरण द्वारा नियमित अंतराल पर वाहनों का निरीक्षण किया जाएगा और उल्लंघन की स्थिति में चालान जारी किये जाएंगे।
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