
- विज्ञापन (Article Top Ad) -
आनी ! जिलाधीश कुल्लू द्वारा ज़ारी आदेशों की जानकारी देते हुए उपमंडलाधिकारी आनी चेत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्फ़्यू में ढील देते हुए अब शॉपिंग मॉल,बार्बर शॉप,ब्यूटी पार्लर,हेयर सैलून ,रेस्टोरेंट,होटल व ढ़ाबे छोड़कर अन्य सभी दुकानें प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। उन्होंने कहा कि दुकानदार में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या पहले से आधी होगी और दुकान पूरी तरह से सेनिटाइज करना होगा और कामगारों को मास्क पहनना होगा । उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार से सामान लेने के लिए बाज़ार केवल एक ही सदस्य आये और हो सकें तो आठ-दस दिनों का सामान लेकर जाएं ताकि बार्बर बाज़ार न आना पड़े। उन्होंने कहा कि बाज़ार आने वाले लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा । उन्होंने कहा कि दुकानदारों को अपनी दुकान कर बाहर ग्राहकों के लिए उचित दूरी पर गोले बनाने होंगे ताकि सामाजिक दूरी का सही पालन हो सके। एसडीएम चेत सिंह ने बताया कि इससे पहले यानी कि कर्फ़्यू के दौरान जो दुकानें खुली रहती थी और सप्ताह में दो-तीन खुली रहने वाली दुकानें अब पूरे सप्ताह खुली रहेगी। वहीं,उन्होंने कहा कि लोग लंबे समय से घरों पर ही है जिससे अब उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि सुबह 5:30से 7:30 बजे तक लोग सैर करने जा सकते हैं लेकिन इस दौरान किसी वाहन का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए मास्क पहनना पड़ेगा । उन्होंने कहा कि माल वाहक वाहन को परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं सिर्फ़ यह ध्यान रहे कि वाहन में एक चालक और एक हेल्पर हो और चालक और हेल्पर की सूचना उपमण्डल कार्यालय में दी जाए । उन्होंने कहा कि ये वाहन किसी भी अन्य व्यक्ति को वाहन में नहीं बिठाएंगे और न ही उन्हें इधर-उधर छोड़ने का काम करेंगे । अगर ऐसा पाया गया तो त्वरित उचित कार्रवाई की जा सकती है । उन्होंने कहा की सरकार दूसरे राज्यों,जिलों से धीरे-धीरे लोगों को लाने कर लिए प्रयास कर रही है । ऐसे में उन्होंने आनी उपमण्डल के प्रधान,सचिव,महिला मंडल,युवक मण्डल व अन्य जागरूक लोगों से आहवाहन करते हुए कहा कि अगर उपमण्डल में कोई बाहर से प्रवेश करता है तो उसे चौदह दिनों के होम कोरेंटाइन के लिए रहने के लिए प्रेरित करें । अगर बाहर से आया कोई व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है । उन्होंने सभी से घरों पर रहने,सामाजिक दूरी को बढ़ावा देने व कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सहयोग देने की अपील की।
आनी ! जिलाधीश कुल्लू द्वारा ज़ारी आदेशों की जानकारी देते हुए उपमंडलाधिकारी आनी चेत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्फ़्यू में ढील देते हुए अब शॉपिंग मॉल,बार्बर शॉप,ब्यूटी पार्लर,हेयर सैलून ,रेस्टोरेंट,होटल व ढ़ाबे छोड़कर अन्य सभी दुकानें प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी।
उन्होंने कहा कि दुकानदार में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या पहले से आधी होगी और दुकान पूरी तरह से सेनिटाइज करना होगा और कामगारों को मास्क पहनना होगा । उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार से सामान लेने के लिए बाज़ार केवल एक ही सदस्य आये और हो सकें तो आठ-दस दिनों का सामान लेकर जाएं ताकि बार्बर बाज़ार न आना पड़े। उन्होंने कहा कि बाज़ार आने वाले लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा ।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
उन्होंने कहा कि दुकानदारों को अपनी दुकान कर बाहर ग्राहकों के लिए उचित दूरी पर गोले बनाने होंगे ताकि सामाजिक दूरी का सही पालन हो सके। एसडीएम चेत सिंह ने बताया कि इससे पहले यानी कि कर्फ़्यू के दौरान जो दुकानें खुली रहती थी और सप्ताह में दो-तीन खुली रहने वाली दुकानें अब पूरे सप्ताह खुली रहेगी।
वहीं,उन्होंने कहा कि लोग लंबे समय से घरों पर ही है जिससे अब उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि सुबह 5:30से 7:30 बजे तक लोग सैर करने जा सकते हैं लेकिन इस दौरान किसी वाहन का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए मास्क पहनना पड़ेगा ।
उन्होंने कहा कि माल वाहक वाहन को परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं सिर्फ़ यह ध्यान रहे कि वाहन में एक चालक और एक हेल्पर हो और चालक और हेल्पर की सूचना उपमण्डल कार्यालय में दी जाए । उन्होंने कहा कि ये वाहन किसी भी अन्य व्यक्ति को वाहन में नहीं बिठाएंगे और न ही उन्हें इधर-उधर छोड़ने का काम करेंगे । अगर ऐसा पाया गया तो त्वरित उचित कार्रवाई की जा सकती है ।
उन्होंने कहा की सरकार दूसरे राज्यों,जिलों से धीरे-धीरे लोगों को लाने कर लिए प्रयास कर रही है । ऐसे में उन्होंने आनी उपमण्डल के प्रधान,सचिव,महिला मंडल,युवक मण्डल व अन्य जागरूक लोगों से आहवाहन करते हुए कहा कि अगर उपमण्डल में कोई बाहर से प्रवेश करता है तो उसे चौदह दिनों के होम कोरेंटाइन के लिए रहने के लिए प्रेरित करें । अगर बाहर से आया कोई व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है । उन्होंने सभी से घरों पर रहने,सामाजिक दूरी को बढ़ावा देने व कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सहयोग देने की अपील की।
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -