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कुल्लू ! जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर-6 में कोरोना पॉजिटिव का मामला आने पर इसे सील करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार उत्तर में फील्ड हॉस्टल से लोअर ढालपुर सड़क तक, पूर्व में आदित्य होटल की चारदीवारी, दक्षिण में लिटल फ्लावर स्कूल तथा पश्चिम दिशा में वंदना अतिथि गृह के साथ लगते पैदल पथ को कंटनमैंट जोन बनाया गया है जबकि लोअर ढालपुर के वार्ड नंबर-6 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्ति और वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों और व्यक्तियों के आवागमन की मनाही है। जिला दंडाधिकारी की तरफ से जारी आदेशों को अनुसार कंटेनमैंट जोन में जरूरी सामान की होम डिलिवरी प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी, साथ ही कंटेनमैंट जोन में कोई भी व्यक्ति न तो पैदल न ही वाहन द्वारा व्यर्थ में इधर उधर घूम सकता है न ही किसी सार्वजनिक रास्ते या स्थान पर खड़ा हो सकता है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी माने जाएंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करते हुए यदि कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कुल्लू ! जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर-6 में कोरोना पॉजिटिव का मामला आने पर इसे सील करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार उत्तर में फील्ड हॉस्टल से लोअर ढालपुर सड़क तक, पूर्व में आदित्य होटल की चारदीवारी, दक्षिण में लिटल फ्लावर स्कूल तथा पश्चिम दिशा में वंदना अतिथि गृह के साथ लगते पैदल पथ को कंटनमैंट जोन बनाया गया है जबकि लोअर ढालपुर के वार्ड नंबर-6 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्ति और वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों और व्यक्तियों के आवागमन की मनाही है।
जिला दंडाधिकारी की तरफ से जारी आदेशों को अनुसार कंटेनमैंट जोन में जरूरी सामान की होम डिलिवरी प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी, साथ ही कंटेनमैंट जोन में कोई भी व्यक्ति न तो पैदल न ही वाहन द्वारा व्यर्थ में इधर उधर घूम सकता है न ही किसी सार्वजनिक रास्ते या स्थान पर खड़ा हो सकता है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी माने जाएंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करते हुए यदि कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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