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चम्बा ! चम्बा शहर के जुलाहकड़ी में काेरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने शहर के जुलाहकड़ी वार्ड में कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित किए गए हैं। उपमंडल अधिकारी चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि मोहल्ला लोअर जुलाहकड़ी कंटेनमेंट जोन में तथा जुलाकड़ी वार्ड को बफर जोन बना दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेशों के अनुसार, आवश्यक सेवाएं देने के लिए प्रयुक्त अधिकारी और कर्मचारी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। क्षेत्र में पेयजल और बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षण वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी, और उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती रहेगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
चम्बा ! चम्बा शहर के जुलाहकड़ी में काेरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने शहर के जुलाहकड़ी वार्ड में कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित किए गए हैं।
उपमंडल अधिकारी चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि मोहल्ला लोअर जुलाहकड़ी कंटेनमेंट जोन में तथा जुलाकड़ी वार्ड को बफर जोन बना दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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आदेशों के अनुसार, आवश्यक सेवाएं देने के लिए प्रयुक्त अधिकारी और कर्मचारी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। क्षेत्र में पेयजल और बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षण वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी, और उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती रहेगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
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