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जंजैहली ! उपमण्डलाधिकारी नागरिक थुनाग, सुरेन्द्र मोहन ने अवगत करवाया है कि उपमण्डल में प्रतिदिन जो व्यक्ति दूसरे राज्यों व जिलों से प्रवेश कर रहे हैं उन्हें 14 दिन के सख्त होम क्वारंटाइन का पालन करना अत्यावश्यक है तथा अब ऐसे सभी व्यक्तियों के घर में प्रवेश करने पर उनके पूरे परिवार के सदस्यों को भी 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना होगा। उनके घर से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके लिए मण्डी जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण के खतरे से लोगों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए हैं। क्वांरटाइन किए गए परिवारों की जरुरतों का ध्यान सम्बन्धित पंचायत व प्रशासन रखेगा तथा उन्हें होम डिलीवरी सेवा के जरिए जरुरी सामान घर द्वार पर उपलब्ध करवाया जाएगा। होम डिलीवरी के लिए होम क्वारंटाइन किए गए पूरे परिवार के साथ एक वाॅलन्टियर (सर्व/आपदा मित्र) को नियुक्त किया गया है तथा सम्बन्धित पंचायत के वार्ड मेम्बर को सुपरवाइजरी अधिकारी नियुक्त किया गया है जो यह सुनिश्चित करेगा कि क्वारंटाइन किए गए परिवार की मांग पर तत्काल होम डिलीवरी वाॅलन्टियर के माध्यम से की जा सके। क्वारंटाइन किए गए परिवारों के पशुधन की देखरेख के लिए स्थानीय महिला मण्डलों को जिम्मेवारी दी गई है तथा ये परिवार अपने रिश्तेदार या गांव के दूसरे व्यक्तियों की भी मदद ले सकते हैं। होम क्वारंटाइन किए गए परिवारों को यदि होम डिलीवरी सेवा से सम्बन्धित कोई शिकायत हो तो वे उपमण्डल प्रशासन के कन्ट्रोल रुम में 70182-08312, 78074-88399, 70189-68242 पर सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि बाहर से आने वाला व्यक्ति अपने पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन नहीं रखना चाहता तो वह स्वयं संस्थागत क्वारंटाइन में रह सकता है जिससे वह अपने परिवार से अलग रहकर अपनी, अपने परिवार तथा समाज की सुरक्षा के लिए सहयोग दे सकता है। प्रशासन द्वारा पंचायत स्तर पर विभिन्न संस्थागत क्वारंटाइन केन्द्र चिन्हित किए हैं तथा जिन लोगों को लगता है कि उनका घर पर होम क्वारंटाइन रह पाना संभव नहीं है वे भी इन चिन्हित संस्थागत क्वारंटाइन केन्द्रों में 14 दिनों तक रह सकते हैं। यदि कोई परिवार 14 दिन के सख्त होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करता पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में पूरे परिवार को ही संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। उन्होंने बाहर से आने वाले व्यक्तियों व उनके परिवारों को 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी है जिससे पूरे समाज को कोरोना के संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। उपमण्डलाधिकारी ने क्षेत्र के सभी लोगों अनुरोध किया कि जिन लोगों के परिवार के सदस्य आने वाले कुछ दिनों में दूसरे राज्यों या जिलों से उपमण्डल में आने वाले हैं वे इसकी सूचना प्रशासन के कन्ट्रोल रुम में 82198-59265, 98575-10894,70185-30019 पर पहले ही देकर प्रशासन का सहयोग करें।
जंजैहली ! उपमण्डलाधिकारी नागरिक थुनाग, सुरेन्द्र मोहन ने अवगत करवाया है कि उपमण्डल में प्रतिदिन जो व्यक्ति दूसरे राज्यों व जिलों से प्रवेश कर रहे हैं उन्हें 14 दिन के सख्त होम क्वारंटाइन का पालन करना अत्यावश्यक है तथा अब ऐसे सभी व्यक्तियों के घर में प्रवेश करने पर उनके पूरे परिवार के सदस्यों को भी 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना होगा। उनके घर से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके लिए मण्डी जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण के खतरे से लोगों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए हैं।
क्वांरटाइन किए गए परिवारों की जरुरतों का ध्यान सम्बन्धित पंचायत व प्रशासन रखेगा तथा उन्हें होम डिलीवरी सेवा के जरिए जरुरी सामान घर द्वार पर उपलब्ध करवाया जाएगा। होम डिलीवरी के लिए होम क्वारंटाइन किए गए पूरे परिवार के साथ एक वाॅलन्टियर (सर्व/आपदा मित्र) को नियुक्त किया गया है तथा सम्बन्धित पंचायत के वार्ड मेम्बर को सुपरवाइजरी अधिकारी नियुक्त किया गया है जो यह सुनिश्चित करेगा कि क्वारंटाइन किए गए परिवार की मांग पर तत्काल होम डिलीवरी वाॅलन्टियर के माध्यम से की जा सके। क्वारंटाइन किए गए परिवारों के पशुधन की देखरेख के लिए स्थानीय महिला मण्डलों को जिम्मेवारी दी गई है तथा ये परिवार अपने रिश्तेदार या गांव के दूसरे व्यक्तियों की भी मदद ले सकते हैं।
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होम क्वारंटाइन किए गए परिवारों को यदि होम डिलीवरी सेवा से सम्बन्धित कोई शिकायत हो तो वे उपमण्डल प्रशासन के कन्ट्रोल रुम में 70182-08312, 78074-88399, 70189-68242 पर सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि बाहर से आने वाला व्यक्ति अपने पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन नहीं रखना चाहता तो वह स्वयं संस्थागत क्वारंटाइन में रह सकता है जिससे वह अपने परिवार से अलग रहकर अपनी, अपने परिवार तथा समाज की सुरक्षा के लिए सहयोग दे सकता है। प्रशासन द्वारा पंचायत स्तर पर विभिन्न संस्थागत क्वारंटाइन केन्द्र चिन्हित किए हैं तथा जिन लोगों को लगता है कि उनका घर पर होम क्वारंटाइन रह पाना संभव नहीं है वे भी इन चिन्हित संस्थागत क्वारंटाइन केन्द्रों में 14 दिनों तक रह सकते हैं।
यदि कोई परिवार 14 दिन के सख्त होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करता पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में पूरे परिवार को ही संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। उन्होंने बाहर से आने वाले व्यक्तियों व उनके परिवारों को 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी है जिससे पूरे समाज को कोरोना के संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। उपमण्डलाधिकारी ने क्षेत्र के सभी लोगों अनुरोध किया कि जिन लोगों के परिवार के सदस्य आने वाले कुछ दिनों में दूसरे राज्यों या जिलों से उपमण्डल में आने वाले हैं वे इसकी सूचना प्रशासन के कन्ट्रोल रुम में 82198-59265, 98575-10894,70185-30019 पर पहले ही देकर प्रशासन का सहयोग करें।
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