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धर्मशाला ! ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली से जिले में तहसील उप-तहसील में बनने वाले राजस्व प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह जानकारी जिला काँगड़ा के जिलाधीश राकेश प्रजापति ने देते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति को यदि तहसील-उप तहसील से किसी प्रमाण पत्र की जरूरत है तो वह ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट http//www.edistrict.hp.gov.in पर लॉग इन करके संबंधित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है और अपने दस्तावेज़ भी अपलोड कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली के माध्यम से पिछड़ा क्षेत्र, कानूनी वारिस, अल्पसंख्यक, कृषक, डोगरा क्लास, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बोनाफाइड, आय प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी इत्यादि विभिन्न प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाए जा सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से ऑनलाइन सेवा ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग करने का आहवान किया जिससे कि वे कोरोना वायरस महामारी के काल में तहसील -उप तहसील कार्यालयों पर होने वाली भीड़ से दूर रह सकें । तहसील – उप तहसील कार्यालय में सिर्फ दस्तावेज़ पंजीकरण की सेवाओं के लिए ही विजिट किया जाए । उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्रों के सभी आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निष्पादन किया जाएगा ! तहसील -उप तहसील से आवेदन की स्वीकृति के बाद आवेदक स्वयं प्रमाण पत्र को डाउनलोड और प्रिंट कर पाएगा ! नागरिकों द्वारा उक्त आवेदनों के लिए अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या लोक मित्र केंद्र की सेवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है । उन्होंने बताया कि इसके लिये राजस्व विभाग द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर या लोक मित्र केंद्र की राजस्व प्रमाण पत्रों से जुड़ी सेवाओं के लिए फीस निर्धारित की गई है जिसमें 17 रुपए सरकारी प्रभार, 10 रुपए आवेदन फीस, 10 रुपए प्रिंटिंग शुल्क और 2 रुपए प्रति पेज स्कैनिंग चार्ज निर्धारित किए गए हैं । यदि कोई कॉमन सर्विस सेंटर या लोक मित्र केंद्र नागरिकों से इससे अधिक शुल्क वसूलता है या सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सेवा देने से इनकार करता है तो उसे कीसी भी नागरिक से शिकायत मिलने पर तुरंत बंद कर दिया जाएगा !
धर्मशाला ! ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली से जिले में तहसील उप-तहसील में बनने वाले राजस्व प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह जानकारी जिला काँगड़ा के जिलाधीश राकेश प्रजापति ने देते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति को यदि तहसील-उप तहसील से किसी प्रमाण पत्र की जरूरत है तो वह ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट http//www.edistrict.hp.gov.in पर लॉग इन करके संबंधित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है और अपने दस्तावेज़ भी अपलोड कर सकता है।
उन्होंने बताया कि इस प्रणाली के माध्यम से पिछड़ा क्षेत्र, कानूनी वारिस, अल्पसंख्यक, कृषक, डोगरा क्लास, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बोनाफाइड, आय प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी इत्यादि विभिन्न प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाए जा सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से ऑनलाइन सेवा ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग करने का आहवान किया जिससे कि वे कोरोना वायरस महामारी के काल में तहसील -उप तहसील कार्यालयों पर होने वाली भीड़ से दूर रह सकें ।
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तहसील – उप तहसील कार्यालय में सिर्फ दस्तावेज़ पंजीकरण की सेवाओं के लिए ही विजिट किया जाए । उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्रों के सभी आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निष्पादन किया जाएगा ! तहसील -उप तहसील से आवेदन की स्वीकृति के बाद आवेदक स्वयं प्रमाण पत्र को डाउनलोड और प्रिंट कर पाएगा ! नागरिकों द्वारा उक्त आवेदनों के लिए अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या लोक मित्र केंद्र की सेवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है ।
उन्होंने बताया कि इसके लिये राजस्व विभाग द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर या लोक मित्र केंद्र की राजस्व प्रमाण पत्रों से जुड़ी सेवाओं के लिए फीस निर्धारित की गई है जिसमें 17 रुपए सरकारी प्रभार, 10 रुपए आवेदन फीस, 10 रुपए प्रिंटिंग शुल्क और 2 रुपए प्रति पेज स्कैनिंग चार्ज निर्धारित किए गए हैं । यदि कोई कॉमन सर्विस सेंटर या लोक मित्र केंद्र नागरिकों से इससे अधिक शुल्क वसूलता है या सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सेवा देने से इनकार करता है तो उसे कीसी भी नागरिक से शिकायत मिलने पर तुरंत बंद कर दिया जाएगा !
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