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बिलासपुर , 26 मार्च ( राकेश शर्मा ) ! विशेष न्यायधीश बिलासपुर कवर चिराग भानू सिंह की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सलीम हुसैन सपुत्र मकसूद को पोक्सो की में दोषी ठहराते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सजा और 50हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 3 लाख रुपये बतौर मुआवजा पीडीता को अदा करने के आदेश भी दिए हैं। मामले की जानकारी देते हुए चन्द्र शेखर भाटिया जिला न्यायवादी बिलासपुर ने बताया कि 15-08-2020 को 13 बर्षीय नाबालिग पीडीता ने जिला बिलासपुर के एक थाना मे मामला दर्ज करवाया था,कि दोषी व्यक्ति जिला बिलासपुर में किसी जगह चाय इत्यादि की रेहडी लगाता था। समय करीब सुबह 11 बजे दिन में जब यह घर (क्वाटर )में अकेली थी तो घर में आकर इसके साथ जबरदस्ती कपड़े उतारकर इसके साथ गलत काम किया और इसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज करके उप निरीक्षक, ज्योति ने मामले की तफतीश की, पीडीता एव दोषी का मैडिकल परीक्षण किया गया। पीडीता के ब्यान 164 सी.आर.पी.सी में मैजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज करवाए गए और साक्ष्य भी जुटाए गए। दोषी द्वारा किए गए जघन्य कृत्य की पुष्टि डी. एन.ए मिलान के दौरान भी हुई। मामला अदालत में 12-01-2020 को पेश किया गया था। वही मंगलवार को विशेष न्यायधीश ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के उपरान्त यह महत्वपूर्ण फैसला अदालत में सुनाया है और उक्त सजा सुनाई गई।
बिलासपुर , 26 मार्च ( राकेश शर्मा ) ! विशेष न्यायधीश बिलासपुर कवर चिराग भानू सिंह की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सलीम हुसैन सपुत्र मकसूद को पोक्सो की में दोषी ठहराते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सजा और 50हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने 3 लाख रुपये बतौर मुआवजा पीडीता को अदा करने के आदेश भी दिए हैं। मामले की जानकारी देते हुए चन्द्र शेखर भाटिया जिला न्यायवादी बिलासपुर ने बताया कि 15-08-2020 को 13 बर्षीय नाबालिग पीडीता ने जिला बिलासपुर के एक थाना मे मामला दर्ज करवाया था,कि दोषी व्यक्ति जिला बिलासपुर में किसी जगह चाय इत्यादि की रेहडी लगाता था।
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समय करीब सुबह 11 बजे दिन में जब यह घर (क्वाटर )में अकेली थी तो घर में आकर इसके साथ जबरदस्ती कपड़े उतारकर इसके साथ गलत काम किया और इसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज करके उप निरीक्षक, ज्योति ने मामले की तफतीश की, पीडीता एव दोषी का मैडिकल परीक्षण किया गया।
पीडीता के ब्यान 164 सी.आर.पी.सी में मैजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज करवाए गए और साक्ष्य भी जुटाए गए। दोषी द्वारा किए गए जघन्य कृत्य की पुष्टि डी. एन.ए मिलान के दौरान भी हुई। मामला अदालत में 12-01-2020 को पेश किया गया था। वही मंगलवार को विशेष न्यायधीश ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के उपरान्त यह महत्वपूर्ण फैसला अदालत में सुनाया है और उक्त सजा सुनाई गई।
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