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बिलासपुर ,05 दिसंबर ! प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर में गत रबी सीजन के दौरान 2022-23 में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण हुए नुकसान की भरपाई करते हुए संबंधित बीमा कंपनियों ने जिला के 12387 किसानों को अनुपात अनुसार 3.91 करोड रुपए की नुकसान राशि की भरपाई की है। यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने दी। उन्होंने बताया कि रबी सीजन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला के 13574 किसानों ने बीमा करवाया था। योजना के अंतर्गत 4480 हेक्टेयर क्षेत्र बीमित हुआ था। रबी सीजन में प्रतिकूल मौसम के कारण गेहूं का उत्पादन अधिक प्रभावित हुआ जिससे जिला के किसानों को बहुत हानि हुई थी। बीमा कंपनी ने इस हानि की भरपाई करते हुए 12387 किसानों के बैंक खातों में 3.91 करोड रुपए की राशि नुकसान के अनुपात अनुसार वितरित किया है। जिससे जिला के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है।उपायुक्त बिलासपुर में जिला के सभी किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने फसल का बीमा अवश्य करवाएं और सरकार की इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। उप निदेशक कृषि विभाग बिलासपुर शशि पाल शर्मा ने बताया कि बिलासपुर जिला में गेहूं फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 निर्धारित है। उन्होने यह बताया कि गेहूं फसल की कुल बीमित राशि 60000 रुपए हैं । जिसका प्रति हैक्टेयर, प्रीमियम 12 प्रतिशत (कुल राति 7200/- प्रति है०) निर्धारित की गई है। जिसमें किसान द्वारा 1.5 प्रतिशत यानी 900 रुपए प्रति हैक्टेयर या 72 रुपए प्रति बीघा वहन की जाएगी तथा शेष राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में भरपाई करेगी। उन्होने यह बताया बीमा कृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई व रोपण क्रिया न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा।इसके अतिरिक्त बुआई से लेकर कटाई तक गैर बाधित जोखिमों तथा सुखे, लंबी शुष्क कृमि व रोग, बाढ़, जल भराव, फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान की भी भरपाई होगी। उन्होंने बताया कि फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिए चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के कारण होने पर भी भरपाई बीमा कंपनियों द्वारा किया जाएगा।इसके अतिरिक्त ओला वृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान की भी भरपाई होगी। उन्होंने जिला के किसानों को सूचित किया कि, गेहूं की फसल का बीमा करवाने के लिए हल्का पटवारी से अपनी जमीन की जमा बन्दी नक्स व फसल प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त इसे अपने लोक मिंत्र केन्द्र में जाकर प्रपत्र भरकर जमा करवाएं तथा प्रीमियम की रसीद भी प्राप्त कर लें। फसल बीमा योजना से सम्बन्धित जानकारी के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी के जिला प्रबंधक के मोबाइल नंबर 9857075081 पर संपर्क कर सकते हैं या नजदीक के कृषि कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
बिलासपुर ,05 दिसंबर ! प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर में गत रबी सीजन के दौरान 2022-23 में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण हुए नुकसान की भरपाई करते हुए संबंधित बीमा कंपनियों ने जिला के 12387 किसानों को अनुपात अनुसार 3.91 करोड रुपए की नुकसान राशि की भरपाई की है। यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने दी।
उन्होंने बताया कि रबी सीजन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला के 13574 किसानों ने बीमा करवाया था। योजना के अंतर्गत 4480 हेक्टेयर क्षेत्र बीमित हुआ था। रबी सीजन में प्रतिकूल मौसम के कारण गेहूं का उत्पादन अधिक प्रभावित हुआ जिससे जिला के किसानों को बहुत हानि हुई थी। बीमा कंपनी ने इस हानि की भरपाई करते हुए 12387 किसानों के बैंक खातों में 3.91 करोड रुपए की राशि नुकसान के अनुपात अनुसार वितरित किया है। जिससे जिला के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है।उपायुक्त बिलासपुर में जिला के सभी किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने फसल का बीमा अवश्य करवाएं और सरकार की इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।
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उप निदेशक कृषि विभाग बिलासपुर शशि पाल शर्मा ने बताया कि बिलासपुर जिला में गेहूं फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 निर्धारित है। उन्होने यह बताया कि गेहूं फसल की कुल बीमित राशि 60000 रुपए हैं । जिसका प्रति हैक्टेयर, प्रीमियम 12 प्रतिशत (कुल राति 7200/- प्रति है०) निर्धारित की गई है। जिसमें किसान द्वारा 1.5 प्रतिशत यानी 900 रुपए प्रति हैक्टेयर या 72 रुपए प्रति बीघा वहन की जाएगी तथा शेष राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में भरपाई करेगी।
उन्होने यह बताया बीमा कृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई व रोपण क्रिया न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा।इसके अतिरिक्त बुआई से लेकर कटाई तक गैर बाधित जोखिमों तथा सुखे, लंबी शुष्क कृमि व रोग, बाढ़, जल भराव, फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान की भी भरपाई होगी। उन्होंने बताया कि फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिए चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के कारण होने पर भी भरपाई बीमा कंपनियों द्वारा किया जाएगा।इसके अतिरिक्त ओला वृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान की भी भरपाई होगी।
उन्होंने जिला के किसानों को सूचित किया कि, गेहूं की फसल का बीमा करवाने के लिए हल्का पटवारी से अपनी जमीन की जमा बन्दी नक्स व फसल प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त इसे अपने लोक मिंत्र केन्द्र में जाकर प्रपत्र भरकर जमा करवाएं तथा प्रीमियम की रसीद भी प्राप्त कर लें। फसल बीमा योजना से सम्बन्धित जानकारी के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी के जिला प्रबंधक के मोबाइल नंबर 9857075081 पर संपर्क कर सकते हैं या नजदीक के कृषि कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
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