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शिमला ,31 अक्टूबर ! प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जिला सोलन की नगर पंचायत अर्की के नगर परिषद वार्ड नम्बर 2 मियांपुर और ज़िला शिमला की नगर पंचायत चौपाल के वार्ड नम्बर 6 छावनीवीर हॉस्पिटल में होने वाले उप-चुनावों के दृष्टिगत 5 नवम्बर, 2023 को सवैतनिक अवकाश (मतदान होने की स्थिति में) घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि उप-चुनाव वाले क्षेत्रों में उस दिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें बंद रहेंगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देय होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जा सकता है जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उन्हें सम्बंधित संस्थानों के उप-चुनाव में मतदान करना है। विशेष अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को मतदान करने से सम्बंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा ज़ारी प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
शिमला ,31 अक्टूबर ! प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जिला सोलन की नगर पंचायत अर्की के नगर परिषद वार्ड नम्बर 2 मियांपुर और ज़िला शिमला की नगर पंचायत चौपाल के वार्ड नम्बर 6 छावनीवीर हॉस्पिटल में होने वाले उप-चुनावों के दृष्टिगत 5 नवम्बर, 2023 को सवैतनिक अवकाश (मतदान होने की स्थिति में) घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि उप-चुनाव वाले क्षेत्रों में उस दिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें बंद रहेंगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देय होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जा सकता है जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उन्हें सम्बंधित संस्थानों के उप-चुनाव में मतदान करना है। विशेष अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को मतदान करने से सम्बंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा ज़ारी प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
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