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सोलन ! जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी.चमन ने जिला के अर्की उपमण्डल में कोविड-19 के दृष्टिगत कुछ क्षेत्रों को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा जारी निर्देशों तथा उपमण्डलाधिकारी अर्की की रिपोर्ट के अनुरूप लिए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार वासुदेव शर्मा तथा उनके भाई का आवास जो कि स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत पलोग के अन्तर्गत गांव बुई के बाहर स्थित है को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत जलाणा के गांव बाहण जिसमें 06 आवास हैं तथा जहां कोविड-19 प्रभावित पंडित द्वारा विवाह संपन्न करवाया गया, को भी सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में लोगों तथा वाहनों (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। खण्ड चिकित्सा अधिकारी अर्की क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोेलेट किया जाएगा। आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक सोलन सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबन्धित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियन्त्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। उप मण्डलाधिकारी अर्की उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। तहसीलदार अर्की उनके सहायक होंगे।
सोलन ! जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी.चमन ने जिला के अर्की उपमण्डल में कोविड-19 के दृष्टिगत कुछ क्षेत्रों को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा जारी निर्देशों तथा उपमण्डलाधिकारी अर्की की रिपोर्ट के अनुरूप लिए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार वासुदेव शर्मा तथा उनके भाई का आवास जो कि स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत पलोग के अन्तर्गत गांव बुई के बाहर स्थित है को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत जलाणा के गांव बाहण जिसमें 06 आवास हैं तथा जहां कोविड-19 प्रभावित पंडित द्वारा विवाह संपन्न करवाया गया, को भी सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में लोगों तथा वाहनों (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे।
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उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। खण्ड चिकित्सा अधिकारी अर्की क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोेलेट किया जाएगा। आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक सोलन सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबन्धित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे।
उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियन्त्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। उप मण्डलाधिकारी अर्की उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। तहसीलदार अर्की उनके सहायक होंगे।
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