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होम Khabar Himachal Seसोलन ! कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी !
  • खबर हिमाचल से

सोलन ! कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी !

द्वारा
पंकज गोल्डी -
सोलन ( सोलन ) - April 27, 2021 @ 07:48 pm
0

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सोलन ! जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने रात्रि के समय अनावश्यक आवाजाही रोकने के दृष्टिगत आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन की परिधि में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक अनावश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश 27 अप्रैल, 2021 से 10 मई, 2021 तक लागू रहेंगे। इस अवधि में सोलन जिला में कोई भी व्यक्ति पैदल अथवा वाहन द्वारा किसी भी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर आवाजाही नहीं कर सकेगा। यह आदेश आवश्यक सेवा में संल्गन सभी सरकारी कर्मियों और आपातकालीन सेवाओं तथा कोविड-19 सम्बन्धी कार्य के लिए तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। दण्डाधिकारी अथवा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सेना अथवा अर्धसैन्य कर्मियों तथा बावर्दी सुरक्षा बलों, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाओं, विद्युत, जल, एवं निकाय सेवाओं में कार्यरत कर्मी इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगे। प्रत्यायित मीडिया कर्मी तथा जिला दण्डाधिकारी के आदेश से छूट प्राप्त अन्य श्रेणियां अथवा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में जारी परमिट धारक मीडिया कर्मी भी इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगे। किन्तु ऐसे सभी अधिकारियों, कर्मियों को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। चिकित्सीय आपात स्थिति में सार्वजनिक अथवा निजी अस्पताल या नर्सिंग होम जाने वाली गर्भवती महिलाओं, रोगियों एवं उनके तीमारदारों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। उक्त समय अवधि में अन्तरराज्यीय एवं राज्य के भीतर आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दवा विक्रेताओं, ढाबों, रेस्तरां, राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं मुख्य जिला मार्गों पर कार्यशील वाहन मुरम्मत की दुकानों इत्यादि पर रात्रि कफ्र्यू प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मियों को कफ्र्यू समय अवधि में अपने घर से कार्यस्थल तक एवं पुनः वापस जाने की अनुमति होगी। ऐसे कर्मियों को अपनी पहचान के लिए सम्बन्धित व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा होटल या ढाबा मालिक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित पहचान पत्र साथ रखना होगा। औद्योगिक इकाईयों के मालिकों, वरिष्ठ प्रबन्धन, कर्मियों, सेवा प्रदाताओं, मेकेनिक अथवा फैक्टरियों एवं औद्योगिक इकाईयों द्वारा मुरम्मत व रखरखाव कार्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों को पैदल अथवा वाहन में कफ्र्यू समय में आवाजाही की अनुमति होगी। इस दौरान उन्हें सम्बन्धित औद्योगिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र साथ रखना होगा। सम्बन्धित औद्योगिक संस्थान द्वारा जारी शिफ्ट के अनुसार प्राधिकार पत्र साथ रखना होगा। सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने सेवा प्रदाताओं, मेकेनिक अथवा किसी प्रकार के मुरम्मत व रखरखाव के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति को पत्र जारी करना होगा। इस पत्र में मुरम्मत का विवरण, शिफ्ट वार मुरम्मत की जानकारी तथा औद्योगिक इकाई में आने के उद्देश्य की जानकारी प्रदान करनी होगी। ऐसे उद्योगपतियों, कर्मियों, सेवा प्रदाताओं को ले जा रहे वाहनों की विंड स्क्रीन पर ए-4 आकार के कागज पर स्वतः घोषणा चिपकाई जाए। इस पर कम्पनी का नाम, कर्मियों की संख्या, शिफ्ट तथा यात्रा का उद्देश्य दर्शाया गया हो। हिमाचल की परिधि में प्रवेश करने के उपरान्त वाहन औद्योगिक इकाई परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर नहीं रूकेगा और किसी भी कर्मी को वाहन गन्तव्य स्थल से पूर्व वाहन से उतरने की अनुमति नहीं होगी। औद्योगिक इकाई का कर्मचारी अपनी शिफ्ट शुरू होने से पूर्व और समाप्ति के उपरान्त इधर-उधर नहीं भटकेगा। अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला से उद्देश्यपरक पारगमन के लिए आने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों को अनुमति होगी। बस, रेलगाड़ी अथवा हवाई मार्ग से अपने गन्तव्य स्थल तक आ रहे यात्रियों की आवाजाही पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इसके लिए इन यात्रियों को अपनी टिकट अथवा बोर्डिंग पास दिखाना होगा। सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारियों द्वारा अनुमति प्राप्त सभी विवाह समारोहों को रात्रि कफ्र्यू की पाबंदी से छूट प्रदान की गई है। विवाह समारोहों में सम्मिलत होने जा रहे अथवा आ रहे ऐसे व्यक्तियों को निमन्त्रण पत्र (जिसमें समारोह की तिथि एवं स्थल का उचित विवरण हो) साथ रखना होगा ताकि कानून एवं व्यवस्था के लिए तैनात अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों को रात्रि कफ्र्यू से छूट प्रदान की जा सके। यह छूट उन व्यक्तियों पर भी लागू होगी जो किसी उद्देश्य पर या किसी कारण से आवाजाही कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में 20 अप्रैल तथा 25 अप्रैल, 2021 को जारी आदेश जिला में पूर्ण रूप से लागू रहेंगे। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सोलन ! जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने रात्रि के समय अनावश्यक आवाजाही रोकने के दृष्टिगत आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन की परिधि में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक अनावश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश 27 अप्रैल, 2021 से 10 मई, 2021 तक लागू रहेंगे। इस अवधि में सोलन जिला में कोई भी व्यक्ति पैदल अथवा वाहन द्वारा किसी भी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर आवाजाही नहीं कर सकेगा।

यह आदेश आवश्यक सेवा में संल्गन सभी सरकारी कर्मियों और आपातकालीन सेवाओं तथा कोविड-19 सम्बन्धी कार्य के लिए तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। दण्डाधिकारी अथवा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सेना अथवा अर्धसैन्य कर्मियों तथा बावर्दी सुरक्षा बलों, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाओं, विद्युत, जल, एवं निकाय सेवाओं में कार्यरत कर्मी इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगे।

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प्रत्यायित मीडिया कर्मी तथा जिला दण्डाधिकारी के आदेश से छूट प्राप्त अन्य श्रेणियां अथवा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में जारी परमिट धारक मीडिया कर्मी भी इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगे। किन्तु ऐसे सभी अधिकारियों, कर्मियों को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। चिकित्सीय आपात स्थिति में सार्वजनिक अथवा निजी अस्पताल या नर्सिंग होम जाने वाली गर्भवती महिलाओं, रोगियों एवं उनके तीमारदारों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। उक्त समय अवधि में अन्तरराज्यीय एवं राज्य के भीतर आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

दवा विक्रेताओं, ढाबों, रेस्तरां, राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं मुख्य जिला मार्गों पर कार्यशील वाहन मुरम्मत की दुकानों इत्यादि पर रात्रि कफ्र्यू प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मियों को कफ्र्यू समय अवधि में अपने घर से कार्यस्थल तक एवं पुनः वापस जाने की अनुमति होगी। ऐसे कर्मियों को अपनी पहचान के लिए सम्बन्धित व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा होटल या ढाबा मालिक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित पहचान पत्र साथ रखना होगा।

औद्योगिक इकाईयों के मालिकों, वरिष्ठ प्रबन्धन, कर्मियों, सेवा प्रदाताओं, मेकेनिक अथवा फैक्टरियों एवं औद्योगिक इकाईयों द्वारा मुरम्मत व रखरखाव कार्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों को पैदल अथवा वाहन में कफ्र्यू समय में आवाजाही की अनुमति होगी। इस दौरान उन्हें सम्बन्धित औद्योगिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र साथ रखना होगा। सम्बन्धित औद्योगिक संस्थान द्वारा जारी शिफ्ट के अनुसार प्राधिकार पत्र साथ रखना होगा। सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने सेवा प्रदाताओं, मेकेनिक अथवा किसी प्रकार के मुरम्मत व रखरखाव के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति को पत्र जारी करना होगा। इस पत्र में मुरम्मत का विवरण, शिफ्ट वार मुरम्मत की जानकारी तथा औद्योगिक इकाई में आने के उद्देश्य की जानकारी प्रदान करनी होगी।

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सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारियों द्वारा अनुमति प्राप्त सभी विवाह समारोहों को रात्रि कफ्र्यू की पाबंदी से छूट प्रदान की गई है। विवाह समारोहों में सम्मिलत होने जा रहे अथवा आ रहे ऐसे व्यक्तियों को निमन्त्रण पत्र (जिसमें समारोह की तिथि एवं स्थल का उचित विवरण हो) साथ रखना होगा ताकि कानून एवं व्यवस्था के लिए तैनात अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों को रात्रि कफ्र्यू से छूट प्रदान की जा सके। यह छूट उन व्यक्तियों पर भी लागू होगी जो किसी उद्देश्य पर या किसी कारण से आवाजाही कर रहे हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में 20 अप्रैल तथा 25 अप्रैल, 2021 को जारी आदेश जिला में पूर्ण रूप से लागू रहेंगे। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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