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सोलन ! जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर की दरों में परिवर्तन के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना घरेलू रसोई गैस (आपूर्ति एवं वितरण का नियमन) आदेश, 2000 के खण्ड 9(ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सोलन के माध्यम से नगर परिषद सोलन के क्षेत्र, शहरी क्षेत्र तथा लोअर कलीन में 14.2 किलोग्राम भार वाले घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर का मूल्य 668 रुपये प्रति सिलेण्डर निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार परचून विक्रय मूल्य प्रति सिलेण्डर 623 रुपये तथा अतिरिक्त मजदूरी एवं परिवहन भाड़ा 45 रुपये निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में 17 जनवरी, 2020 को जारी अधिसूचना के अनुरूप अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
सोलन ! जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर की दरों में परिवर्तन के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना घरेलू रसोई गैस (आपूर्ति एवं वितरण का नियमन) आदेश, 2000 के खण्ड 9(ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है।
इस अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सोलन के माध्यम से नगर परिषद सोलन के क्षेत्र, शहरी क्षेत्र तथा लोअर कलीन में 14.2 किलोग्राम भार वाले घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर का मूल्य 668 रुपये प्रति सिलेण्डर निर्धारित किया गया है।
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अधिसूचना के अनुसार परचून विक्रय मूल्य प्रति सिलेण्डर 623 रुपये तथा अतिरिक्त मजदूरी एवं परिवहन भाड़ा 45 रुपये निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में 17 जनवरी, 2020 को जारी अधिसूचना के अनुरूप अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
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