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हमीरपुर ! हमीरपुर नगर परिषद क्षेत्र एवं समीपवर्ती छह पंचायतों के कंटेनमेंट जोन से विमुक्त होने के उपरांत जिला मुख्यालय में आज जन-जीवन सामान्य होता नजर आया। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित दुकानें एवं कार्यालय निषेधाज्ञा में छूट अवधि के दौरान खुले रहे, वहीं होम डिलीवरी व्यवस्था के माध्यम से अन्य दिनों की तरह घर-द्वार पर भी जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाई गई। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा में छूट की अवधि प्रतिदिन प्रातः 7.00 से प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रातः 5.30 बजे से 7.00 बजे तक सैर के लिए भी छूट दी गई है। शहर में आज किराना, दवाओं सहित अन्य दैनिक जरूरतों की दुकानों पर लोगों ने खरीददारी की। जिला मुख्यालय स्थित बैंक कार्यालयों में न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य किया जा रहा है। आस-पास के गांवों से लोग बैंक सहित अन्य आवश्यक सेवाओं का लाभ लेने पहुंचे। रोपा क्षेत्र के गाहरा गांव की रहने वाली कलां देवी यहां स्थित एक स्थानीय बैंक की शाखा में अपनी पेंशन लेने पहुंची। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू अवधि में छूट की सीमा बढ़ने से ग्रामीणों को अपने कार्य करवाने में आसानी हो रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि कार्यों सहित अन्य गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं। कृषि विभाग के अंतर्गत विकास खंड बड़सर तथा टौणी देवी के विक्रय केंद्रों पर किसान मक्का, बाजरा तथा चारा बीज व अन्य कृषि आदानों की खरीद के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक जिला में 4,771 किसानों को हाइब्रिड बीज उपलब्ध करवाया जा चुका है। बिझड़ी विकास खंड के पथलियार गांव में श्री मोहिंद्र सिंह के पॉलीहाऊस का आज विभागीय अधिकारियों ने निरीक्षण किया और उन्हें आवश्यक परामर्श दिया। हरिकेश मीणा ने कहा कि प्रातःकालीन सैर तथा निषेधाज्ञा में छूट अवधि के दौरान कोविड-19 से संबंधित सावधानियों एवं बचाव के उपायों का कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक है। लोग अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और प्रत्येक परिवार से केवल एक सक्षम व्यक्ति ही खरीददारी इत्यादि के लिए नजदीक की दुकान तक पैदल ही आएं। इस दौरान चेहरे पर मास्क पहनना और निश्चित दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। दुकानदारों को भी इस बारे में निर्देश दिए गए हैं और अगर उनके प्रतिष्ठान या परिसर में नियमों की अवहेलना होती है तो दुकान को सील (बंद) भी किया जा सकता है। प्रातः सैर के लिए निकलने वाले लोगों से आग्रह है कि वे अपने निवास के समीप ही टहलें और इस दौरान मास्क अवश्य पहनें। किसी सार्वजनिक स्थान पर न थूकें और आस-पास की वस्तुएं इत्यादि भी न छुएं।
हमीरपुर ! हमीरपुर नगर परिषद क्षेत्र एवं समीपवर्ती छह पंचायतों के कंटेनमेंट जोन से विमुक्त होने के उपरांत जिला मुख्यालय में आज जन-जीवन सामान्य होता नजर आया। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित दुकानें एवं कार्यालय निषेधाज्ञा में छूट अवधि के दौरान खुले रहे, वहीं होम डिलीवरी व्यवस्था के माध्यम से अन्य दिनों की तरह घर-द्वार पर भी जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाई गई। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा में छूट की अवधि प्रतिदिन प्रातः 7.00 से प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रातः 5.30 बजे से 7.00 बजे तक सैर के लिए भी छूट दी गई है। शहर में आज किराना, दवाओं सहित अन्य दैनिक जरूरतों की दुकानों पर लोगों ने खरीददारी की।
जिला मुख्यालय स्थित बैंक कार्यालयों में न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य किया जा रहा है। आस-पास के गांवों से लोग बैंक सहित अन्य आवश्यक सेवाओं का लाभ लेने पहुंचे। रोपा क्षेत्र के गाहरा गांव की रहने वाली कलां देवी यहां स्थित एक स्थानीय बैंक की शाखा में अपनी पेंशन लेने पहुंची। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू अवधि में छूट की सीमा बढ़ने से ग्रामीणों को अपने कार्य करवाने में आसानी हो रही है।
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वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि कार्यों सहित अन्य गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं। कृषि विभाग के अंतर्गत विकास खंड बड़सर तथा टौणी देवी के विक्रय केंद्रों पर किसान मक्का, बाजरा तथा चारा बीज व अन्य कृषि आदानों की खरीद के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक जिला में 4,771 किसानों को हाइब्रिड बीज उपलब्ध करवाया जा चुका है। बिझड़ी विकास खंड के पथलियार गांव में श्री मोहिंद्र सिंह के पॉलीहाऊस का आज विभागीय अधिकारियों ने निरीक्षण किया और उन्हें आवश्यक परामर्श दिया।
हरिकेश मीणा ने कहा कि प्रातःकालीन सैर तथा निषेधाज्ञा में छूट अवधि के दौरान कोविड-19 से संबंधित सावधानियों एवं बचाव के उपायों का कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक है। लोग अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और प्रत्येक परिवार से केवल एक सक्षम व्यक्ति ही खरीददारी इत्यादि के लिए नजदीक की दुकान तक पैदल ही आएं। इस दौरान चेहरे पर मास्क पहनना और निश्चित दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। दुकानदारों को भी इस बारे में निर्देश दिए गए हैं और अगर उनके प्रतिष्ठान या परिसर में नियमों की अवहेलना होती है तो दुकान को सील (बंद) भी किया जा सकता है। प्रातः सैर के लिए निकलने वाले लोगों से आग्रह है कि वे अपने निवास के समीप ही टहलें और इस दौरान मास्क अवश्य पहनें। किसी सार्वजनिक स्थान पर न थूकें और आस-पास की वस्तुएं इत्यादि भी न छुएं।
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