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होम Khabar Himachal Seहमीरपुर । जिला में कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर सशर्त प्रारंभ होगी कृषि, निर्माण व अन्य गतिविधियां !
  • खबर हिमाचल से

हमीरपुर । जिला में कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर सशर्त प्रारंभ होगी कृषि, निर्माण व अन्य गतिविधियां !

द्वारा
अनिल शर्मा -
क्षेत्रीय संपादक - हमीरपुर ( हमीरपुर ) - April 24, 2020 @ 07:20 am
0

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हमीरपुर । जिला दण्डाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हमीरपुर जिला में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के दृष्टिगत जारी निषेधाज्ञा में कुछ बिंदुओं पर छूट का प्रावधान करने संबंधी आदेश पारित किए हैं। इनमें विशेष तौर पर कृषि, बागवानी व ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के लिए सशर्त छूट दी गई है। यह आदेश निषेधाज्ञा के बारे में गत 24 मार्च, 2020 को तथा उसके उपरांत समय-समय पर दिए गए आदेशों की निरंतरता में जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार समस्त हमीरपुर जिला में निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) जारी रहेगी और किसी भी तरह के सार्वजनिक एवं धार्मिक समारोहों के आयोजन इत्यादि पर रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त 18 अप्रैल, 2020 को जारी आदेशों के अनुसार जिला के सील (बंद) क्षेत्रों में भी पाबंदियां पूर्ववत जारी रहेंगी। उन्होंने पूर्व से ही कर्फ्यू में छूट वाली सेवाओं एवं गतिविधियों की निरंतरता में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिला के अन्य क्षेत्रों के लिए निषेधाज्ञा के दौरान छूट के बारे में समेकित संशोधित निर्देश जारी किए हैं। यह कार्यालय रहेंगे खुले ।। जिला में स्थित केंद्र सरकार व इसकी स्वायत संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय खुले रहेंगे। रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन एवं पूर्व चेतावनी एजेंसियां (भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, सासे, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, सीडब्लूसी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी एवं सीमा शुल्क कार्यालय खुले रहेंगे। इनमें अधिकारियों के अतिरिक्त 33 प्रतिशत कर्मचारी आवश्यकता अनुसार कार्य करेंगे। बैंक, एटीएम, बीसीए और सहकारी साख समितियां खुली रहेंगी। बीमा कार्यालय, डाकघर, बीएसएनएल कार्यालय खुले रहेंगे। प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय/विभाग, सार्वजनिक उपक्रम एवं आपात सेवाएं प्रदान करने में संलग्न स्थानीय स्व-शासित इकाईयां (प्रदेश सरकार व जिला दण्डाधिकारी द्वारा अधिसूचित) न्यूनतम कर्मचारियों के साथ खुली रहेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) सप्ताह में केवल दो दिन सोमवार एवं वीरवार को खुले रहेंगे। विद्युत, जलशक्ति, स्वच्छता, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, गृह रक्षक, अग्निशमन, जिला प्रशासन और कोषागार न्यूनतम कर्मचारियों के साथ खुले रहेंगे। वन विभाग के चिड़ियाघरों, नर्सरी के संचालन एवं रख-रखाव, वन्य जीव, वनों में आग से बचाव संबंधी, पौधों की सिंचाई, गश्त के लिए आवश्यक कर्मचारी एवं स्टाफ उनकी आवाजाही हेतु परिवहन सुविधा सहित खुले रहेंगे। सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ खुले रहेंगे जिनमें बाल/सक्षम/वरिष्ठ नागरिक/निराश्रित/महिला/विधवा आश्रमों तथा देख-भाल गृह के संचालन तथा पेंशन से संबंधित मामलों से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। आयुष एवं सम चिकित्सा (होम्योपैथी) से संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी, औषधालय (डिस्पेंसरी), कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधी केंद्रें सहित सभी प्रकार की दवा तथा चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानें, मेडिकल लैबोरेटरी (चिकित्सा प्रयोगशाला) एवं प्रापण केंद्र (कलेक्शन सेंटर) खुले रहेंगे। पशु अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों एवं दवाओं की बिक्री एवं आपूर्ति की अनुमति रहेगी। सरकारी संस्थान उनके सामान्य समयानुसार खुले रहेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्यों की दुकानें खुली रहेंगी। हमीरपुर जिला में स्थित कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) की सब्जी मंडियां, उप सब्जी मंडियां खुली रहेंगी। सील (बंद) क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर किराना, दूध, ब्रेड, फल-सब्जियां, औषधि एवं दवाईयों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रातः 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक होम डिलीवरी (जहां व्यवस्था चलन में हो) के माध्यम से की जा सकेंगी। किताबों की दुकानें केवल सोमवार एवं वीरवार को ही खुली रहेंगी। हालांकि अन्य दिनों में घर पर आपूर्ति (होम डिलीवरी) की सुविधा रहेगी। इन कृषि-बागवानी गतिविधियों में सशर्त रहेगी छूट सभी प्रकार की कृषि एवं बागवानी संबंधी गतिविधियों की अनुमति होगी। इनमें किसानों एवं कृषि मजदूरों को खेतों में कार्य करने की छूट रहेगी। कृषि उत्पादों की खरीद से संबंधित एवं एमएसपी संचालन एजेंसियां खुली रहेंगी। एपीएमसी द्वारा संचालित या प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित मंडियां खुली रहेंगी। किसानों, उनके समूहों, सहकारी समूहों इत्यादि से उनके उत्पादों की सीधी खरीद सरकार या उद्योगों द्वारा की जा सकेगी। गांव स्तर पर ही विकेंद्रित विपणन एवं प्रापण को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। कृषि उपकरणों एवं इनके अतिरिक्त पूर्जों से जुड़ी दुकानें (आपूर्ति श्रृंखला सहित) और इनके मरम्मत कार्य की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि मशीनरी से संबंधित सीएचसी, उर्वरक, कीटनाशक एवं बीजों के विनिर्माण, वितरण और परचून से संबंधित गतिविधियां जारी रहेंगी। फसल कटाई एवं बिजाई से संबंधित मशीनों के अंतर एवं बाह्य आवागमन की छूट रहेगी। मत्स्य एवं पशुपालन में इन गतिविधियों में रहेगी सशर्त छूट मत्स्य पालन एवं पशुपालन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की भी अनुमति होगी। इनमें मछली पकड़ना, मत्स्य पालन उद्योग जैसे चारा एवं रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, अभिशीतन श्रृंखला (कोल्ड चेन), बिक्री एवं विपणन में छूट रहेगी। हैचरी, फीड प्लांट्स एवं वाणिज्यिक मछलीघरों के संचालन, मत्स्य/झींगा और मत्स्य उत्पादों, मत्स्य चारा एवं बीज और इन गतिविधियों से जुड़े मजदूरों के आवागमन की छूट रहेगी। दूध एवं अन्य दुग्ध पदार्थों के प्रापण, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री एवं प्रसंस्करण संयंत्रों से इसके परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित अनुमति होगी। पशुपालन से संबंधित फार्म, कुक्कुट फार्म एवं हैचरी और पशुधन फार्म से संबंधित गतिविधियों की छूट रहेगी। पशु चारा (एवं इनके कच्चे माल जैसे मक्का एवं सोया) उत्पादन संयंत्र एवं चारा संयंत्रों के संचालन में छूट रहेगी। पशु आश्रय स्थलों एवं गौशालाओं के संचालन में छूट रहेगी। पौधरोपण एवं वानिकी से संबंधित गतिविधियों में भी जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप छूट रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन जारी रहेगा। हालांकि बच्चों, महिलाओं एवं धातृ माताओं को वे खाद्यान्न एवं पौष्टिक आहार की आपूर्ति घर-द्वार पर ही करेंगी। लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं आना होगा। शिक्षा विभाग के माध्यम से मध्याह्न भोजन के अंतर्गत लाभार्थियों को 15 दिनों में एक बार घर पर ही खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। बच्चों की ऑनलाईन एवं दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मनरेगा के कार्य जिला प्रशासन को सूचित करने के उपरांत प्रारंभ किए जा सकेंगे और इस दौरान निश्चित दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), मास्क इत्यादि पहनना अनिवार्य होगा। मनरेगा के अंतर्गत केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत सिंचाई एवं जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। पैट्रोलियम पदार्थों, विद्युत, डाक सेवाएं, जल, स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन तथा संचार से संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी। आईटी एवं मोबाइल रिपेयर की दुकानें सोमवार एवं वीरवार को कर्फ्यू में छूट अवधि में खुली रहेंगी। विद्युत पंखों की दुकानें खुली रहेंगी। कार्पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक के कार्य जारी रहेंगे और इसके लिए इन्हें संबंधित एसडीएम से कर्फ्यू पास लेना होगा। ईंट-भट्टों के संचालन की सशर्त अनुमति होगी। नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र के बाहर थर्मल एवं हाइड्रो पावर उत्पादन परियोजनाओं एवं नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के संचालन की सशर्त अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, सरकारी भवनों के निर्माण की सशर्त अनुमति होगी। शहरी एवं नगर निकाय क्षेत्रों में सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी ऐसी परियोजनाओं में निर्माण कार्य की अनुमति होगी जहां मजदूर निर्माण स्थल पर ही उपलब्ध हों। उपलब्ध मजदूरों की बाहरी क्षेत्रों का कोई यात्रा इतिहास नहीं होना चाहिए और ऐसे मजदूरों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधारिक संरचना के कार्यों में लगाया जा सकेगा। आपात सेवाओं जिनमें चिकित्सा और पशुपालन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े व्यक्तियों को निजी वाहनों में आवागमन की छूट होगी। इनमें चौपहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त केवल एक व्यक्ति को आवागमन की छूट रहेगी। दोपहिया वाहनों में केवल चालक ही आवागमन कर सकेगा। सरकारी वाहनों या इसके लिए अधिकृत वाहनों में कार्यस्थल तथा वहां से वापसी के लिए वाहन प्रयोग करने वाले व्यक्ति भी चालक को छोड़कर तीन से अधिक नहीं होने चाहिए। कार्य स्थल तक निजी वाहनों के संचालन के लिए कर्फ्यू पास संबंधित एसडीएम या अधिकृत प्राधिकरण से प्राप्त करना होगा। वाहन, ट्रक, एलटीवी मरम्मत से संबंधित कार्यशालाएं, टायर पंक्चर व स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। निर्माण कार्यों की सशर्त छूट रहेगी और इनमें लगे मजदूरों की कोई बाहरी यात्रा का इतिहास नहीं होना चाहिए और स्थानीय स्तर पर ही मजदूर उपलब्ध हों। अपने-अपने क्षेत्राधिकार में एसडीएम इंसिडेंट कमांडर होंगे ओर सभी जिम्मेवारियों का निर्वहन दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कर सकेंगे। जिला में विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुपालन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें निर्माण कार्यों के लिए संबंधित विभागों जैसे लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत, हिमुडा, बीएसएनएल और एडीबी के अधिशाषी अभियंता अनुपालन अधिकारी होंगे। ईंट-भट्टों के संचालन के लिए नियंत्रक, खाद्य एवं आपूर्ति, हमीरपुर, मनरेगा कार्यों के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारी, खनन एवं खनि उत्पादन गतिविधियों के लिए जिला खनन अधिकारी, हमीरपुर, उद्योग संबंधित गतिविधियों के लिए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, हमीरपुर, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए जिला श्रम अधिकारी अनुपालन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग सहित समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चिक करनी होगी। जिला हमीरपुर में अंतर एवं बाह्य जिला आवागमन के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं एसडीएम ही अधिकृत होंगे। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दुकानें केवल कर्फ्यू अवधि में ढील के दौरान ही खुली रहेंगी। हालांकि अधिकृत विक्रेताओं (हिम-ईकार्ट एप्प) के माध्यम से होम डिलीवरी की सुविधा प्रातः 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक जारी रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।

हमीरपुर । जिला दण्डाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हमीरपुर जिला में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के दृष्टिगत जारी निषेधाज्ञा में कुछ बिंदुओं पर छूट का प्रावधान करने संबंधी आदेश पारित किए हैं। इनमें विशेष तौर पर कृषि, बागवानी व ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के लिए सशर्त छूट दी गई है। यह आदेश निषेधाज्ञा के बारे में गत 24 मार्च, 2020 को तथा उसके उपरांत समय-समय पर दिए गए आदेशों की निरंतरता में जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार समस्त हमीरपुर जिला में निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) जारी रहेगी और किसी भी तरह के सार्वजनिक एवं धार्मिक समारोहों के आयोजन इत्यादि पर रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त 18 अप्रैल, 2020 को जारी आदेशों के अनुसार जिला के सील (बंद) क्षेत्रों में भी पाबंदियां पूर्ववत जारी रहेंगी। उन्होंने पूर्व से ही कर्फ्यू में छूट वाली सेवाओं एवं गतिविधियों की निरंतरता में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिला के अन्य क्षेत्रों के लिए निषेधाज्ञा के दौरान छूट के बारे में समेकित संशोधित निर्देश जारी किए हैं।

यह कार्यालय रहेंगे खुले ।।

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जिला में स्थित केंद्र सरकार व इसकी स्वायत संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय खुले रहेंगे। रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन एवं पूर्व चेतावनी एजेंसियां (भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, सासे, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, सीडब्लूसी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी एवं सीमा शुल्क कार्यालय खुले रहेंगे। इनमें अधिकारियों के अतिरिक्त 33 प्रतिशत कर्मचारी आवश्यकता अनुसार कार्य करेंगे।

बैंक, एटीएम, बीसीए और सहकारी साख समितियां खुली रहेंगी। बीमा कार्यालय, डाकघर, बीएसएनएल कार्यालय खुले रहेंगे।

प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय/विभाग, सार्वजनिक उपक्रम एवं आपात सेवाएं प्रदान करने में संलग्न स्थानीय स्व-शासित इकाईयां (प्रदेश सरकार व जिला दण्डाधिकारी द्वारा अधिसूचित) न्यूनतम कर्मचारियों के साथ खुली रहेंगी।

ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) सप्ताह में केवल दो दिन सोमवार एवं वीरवार को खुले रहेंगे।

विद्युत, जलशक्ति, स्वच्छता, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, गृह रक्षक, अग्निशमन, जिला प्रशासन और कोषागार न्यूनतम कर्मचारियों के साथ खुले रहेंगे।

वन विभाग के चिड़ियाघरों, नर्सरी के संचालन एवं रख-रखाव, वन्य जीव, वनों में आग से बचाव संबंधी, पौधों की सिंचाई, गश्त के लिए आवश्यक कर्मचारी एवं स्टाफ उनकी आवाजाही हेतु परिवहन सुविधा सहित खुले रहेंगे।

सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ खुले रहेंगे जिनमें बाल/सक्षम/वरिष्ठ नागरिक/निराश्रित/महिला/विधवा आश्रमों तथा देख-भाल गृह के संचालन तथा पेंशन से संबंधित मामलों से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं।

आयुष एवं सम चिकित्सा (होम्योपैथी) से संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी, औषधालय (डिस्पेंसरी), कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधी केंद्रें सहित सभी प्रकार की दवा तथा चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानें, मेडिकल लैबोरेटरी (चिकित्सा प्रयोगशाला) एवं प्रापण केंद्र (कलेक्शन सेंटर) खुले रहेंगे।

पशु अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों एवं दवाओं की बिक्री एवं आपूर्ति की अनुमति रहेगी। सरकारी संस्थान उनके सामान्य समयानुसार खुले रहेंगे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्यों की दुकानें खुली रहेंगी।

हमीरपुर जिला में स्थित कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) की सब्जी मंडियां, उप सब्जी मंडियां खुली रहेंगी।

सील (बंद) क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर किराना, दूध, ब्रेड, फल-सब्जियां, औषधि एवं दवाईयों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रातः 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक होम डिलीवरी (जहां व्यवस्था चलन में हो) के माध्यम से की जा सकेंगी।

किताबों की दुकानें केवल सोमवार एवं वीरवार को ही खुली रहेंगी। हालांकि अन्य दिनों में घर पर आपूर्ति (होम डिलीवरी) की सुविधा रहेगी।

इन कृषि-बागवानी गतिविधियों में सशर्त रहेगी छूट

सभी प्रकार की कृषि एवं बागवानी संबंधी गतिविधियों की अनुमति होगी। इनमें किसानों एवं कृषि मजदूरों को खेतों में कार्य करने की छूट रहेगी। कृषि उत्पादों की खरीद से संबंधित एवं एमएसपी संचालन एजेंसियां खुली रहेंगी। एपीएमसी द्वारा संचालित या प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित मंडियां खुली रहेंगी। किसानों, उनके समूहों, सहकारी समूहों इत्यादि से उनके उत्पादों की सीधी खरीद सरकार या उद्योगों द्वारा की जा सकेगी। गांव स्तर पर ही विकेंद्रित विपणन एवं प्रापण को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

कृषि उपकरणों एवं इनके अतिरिक्त पूर्जों से जुड़ी दुकानें (आपूर्ति श्रृंखला सहित) और इनके मरम्मत कार्य की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि मशीनरी से संबंधित सीएचसी, उर्वरक, कीटनाशक एवं बीजों के विनिर्माण, वितरण और परचून से संबंधित गतिविधियां जारी रहेंगी। फसल कटाई एवं बिजाई से संबंधित मशीनों के अंतर एवं बाह्य आवागमन की छूट रहेगी।

मत्स्य एवं पशुपालन में इन गतिविधियों में रहेगी सशर्त छूट

मत्स्य पालन एवं पशुपालन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की भी अनुमति होगी। इनमें मछली पकड़ना, मत्स्य पालन उद्योग जैसे चारा एवं रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, अभिशीतन श्रृंखला (कोल्ड चेन), बिक्री एवं विपणन में छूट रहेगी। हैचरी, फीड प्लांट्स एवं वाणिज्यिक मछलीघरों के संचालन, मत्स्य/झींगा और मत्स्य उत्पादों, मत्स्य चारा एवं बीज और इन गतिविधियों से जुड़े मजदूरों के आवागमन की छूट रहेगी।

दूध एवं अन्य दुग्ध पदार्थों के प्रापण, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री एवं प्रसंस्करण संयंत्रों से इसके परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित अनुमति होगी। पशुपालन से संबंधित फार्म, कुक्कुट फार्म एवं हैचरी और पशुधन फार्म से संबंधित गतिविधियों की छूट रहेगी। पशु चारा (एवं इनके कच्चे माल जैसे मक्का एवं सोया) उत्पादन संयंत्र एवं चारा संयंत्रों के संचालन में छूट रहेगी। पशु आश्रय स्थलों एवं गौशालाओं के संचालन में छूट रहेगी।

पौधरोपण एवं वानिकी से संबंधित गतिविधियों में भी जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप छूट रहेगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन जारी रहेगा। हालांकि बच्चों, महिलाओं एवं धातृ माताओं को वे खाद्यान्न एवं पौष्टिक आहार की आपूर्ति घर-द्वार पर ही करेंगी। लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं आना होगा।

शिक्षा विभाग के माध्यम से मध्याह्न भोजन के अंतर्गत लाभार्थियों को 15 दिनों में एक बार घर पर ही खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी।

बच्चों की ऑनलाईन एवं दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

मनरेगा के कार्य जिला प्रशासन को सूचित करने के उपरांत प्रारंभ किए जा सकेंगे और इस दौरान निश्चित दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), मास्क इत्यादि पहनना अनिवार्य होगा। मनरेगा के अंतर्गत केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत सिंचाई एवं जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पैट्रोलियम पदार्थों, विद्युत, डाक सेवाएं, जल, स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन तथा संचार से संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी।

आईटी एवं मोबाइल रिपेयर की दुकानें सोमवार एवं वीरवार को कर्फ्यू में छूट अवधि में खुली रहेंगी। विद्युत पंखों की दुकानें खुली रहेंगी।

कार्पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक के कार्य जारी रहेंगे और इसके लिए इन्हें संबंधित एसडीएम से कर्फ्यू पास लेना होगा।

ईंट-भट्टों के संचालन की सशर्त अनुमति होगी। नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र के बाहर थर्मल एवं हाइड्रो पावर उत्पादन परियोजनाओं एवं नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के संचालन की सशर्त अनुमति होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, सरकारी भवनों के निर्माण की सशर्त अनुमति होगी।

शहरी एवं नगर निकाय क्षेत्रों में सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी ऐसी परियोजनाओं में निर्माण कार्य की अनुमति होगी जहां मजदूर निर्माण स्थल पर ही उपलब्ध हों। उपलब्ध मजदूरों की बाहरी क्षेत्रों का कोई यात्रा इतिहास नहीं होना चाहिए और ऐसे मजदूरों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधारिक संरचना के कार्यों में लगाया जा सकेगा।

आपात सेवाओं जिनमें चिकित्सा और पशुपालन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े व्यक्तियों को निजी वाहनों में आवागमन की छूट होगी। इनमें चौपहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त केवल एक व्यक्ति को आवागमन की छूट रहेगी। दोपहिया वाहनों में केवल चालक ही आवागमन कर सकेगा। सरकारी वाहनों या इसके लिए अधिकृत वाहनों में कार्यस्थल तथा वहां से वापसी के लिए वाहन प्रयोग करने वाले व्यक्ति भी चालक को छोड़कर तीन से अधिक नहीं होने चाहिए। कार्य स्थल तक निजी वाहनों के संचालन के लिए कर्फ्यू पास संबंधित एसडीएम या अधिकृत प्राधिकरण से प्राप्त करना होगा।

वाहन, ट्रक, एलटीवी मरम्मत से संबंधित कार्यशालाएं, टायर पंक्चर व स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।

निर्माण कार्यों की सशर्त छूट रहेगी और इनमें लगे मजदूरों की कोई बाहरी यात्रा का इतिहास नहीं होना चाहिए और स्थानीय स्तर पर ही मजदूर उपलब्ध हों।

अपने-अपने क्षेत्राधिकार में एसडीएम इंसिडेंट कमांडर होंगे ओर सभी जिम्मेवारियों का निर्वहन दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कर सकेंगे।

जिला में विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुपालन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें निर्माण कार्यों के लिए संबंधित विभागों जैसे लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत, हिमुडा, बीएसएनएल और एडीबी के अधिशाषी अभियंता अनुपालन अधिकारी होंगे। ईंट-भट्टों के संचालन के लिए नियंत्रक, खाद्य एवं आपूर्ति, हमीरपुर, मनरेगा कार्यों के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारी, खनन एवं खनि उत्पादन गतिविधियों के लिए जिला खनन अधिकारी, हमीरपुर, उद्योग संबंधित गतिविधियों के लिए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, हमीरपुर, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए जिला श्रम अधिकारी अनुपालन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

सभी को सोशल डिस्टेंसिंग सहित समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चिक करनी होगी। जिला हमीरपुर में अंतर एवं बाह्य जिला आवागमन के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं एसडीएम ही अधिकृत होंगे।

आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दुकानें केवल कर्फ्यू अवधि में ढील के दौरान ही खुली रहेंगी। हालांकि अधिकृत विक्रेताओं (हिम-ईकार्ट एप्प) के माध्यम से होम डिलीवरी की सुविधा प्रातः 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक जारी रहेगी।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।

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