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शिमला ! प्रदेश में सोमवार को प्रदेश की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश की हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में अंडर ग्रैजुएट परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर रोक लगाई है। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया है कि अगले आदेश जारी करने तक परीक्षाओं पर लगी यह रोक बरकरार रहेगी। सोमवार को जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सीवी वारोवालिया की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। याचिका कर्ता यासीम भट्ट की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं।
शिमला ! प्रदेश में सोमवार को प्रदेश की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश की हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में अंडर ग्रैजुएट परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर रोक लगाई है। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया है कि अगले आदेश जारी करने तक परीक्षाओं पर लगी यह रोक बरकरार रहेगी। सोमवार को जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सीवी वारोवालिया की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। याचिका कर्ता यासीम भट्ट की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं।
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