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चम्बा ,09 नवंबर [ ज्योति ] ! राष्ट्रीय विधिक सेवाएं दिवस के अवसर पर आज ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आज ग्राम पंचायत गैहरा और पियूरा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण विशाल कौंडल ने नालसा के तहत उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की । उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम,सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मौलिक अधिकार, पंचायती राज अधिनियम,उपभोक्ता संरक्षण,सूचना का अधिकार, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, वूमेन हेल्पलाइन नंबर व महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्तव्य के बारे में विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने यह भी कहा कि तीन लाख से कम आय अर्जित करने वाले लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है, ताकि लोगों को अन्याय का सामना ना करना पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि आपदा से प्रभावित,अनुसूचित जाति जनजाति ,पिछड़ा वर्ग ,महिलाएं व बच्चों के लिए आय सीमा निर्धारित नहीं है। प्राधिकरण को सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र देकर मुफ्त में कानूनी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शिविर में अधिवक्ता संतोषी ठाकुर ने भी उपस्थित लोगों को मौलिक अधिकार, घरेलू हिंसा,मौलिक कर्तव्य,बाल विवाह,नशे के कुप्रभाव तथा महिलाओं के विभिन्न अधिकारों के बारे में अवगत करवाया । इस अवसर पर प्रधान ग्राम पंचायत गैहरा अनिता कुमारी, प्रधान ग्राम पंचायत पियूरा वरिंदर सिंह व उप प्रधान पंजाब सिंह साथ लगती पंचायतों की प्रतिनिधियों सहित काफी मात्रा में लोग उपस्थित रहे। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
चम्बा ,09 नवंबर [ ज्योति ] ! राष्ट्रीय विधिक सेवाएं दिवस के अवसर पर आज ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आज ग्राम पंचायत गैहरा और पियूरा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण विशाल कौंडल ने नालसा के तहत उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की ।
उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम,सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मौलिक अधिकार, पंचायती राज अधिनियम,उपभोक्ता संरक्षण,सूचना का अधिकार, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, वूमेन हेल्पलाइन नंबर व महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्तव्य के बारे में विस्तृत रूप से बताया।
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उन्होंने यह भी कहा कि तीन लाख से कम आय अर्जित करने वाले लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है, ताकि लोगों को अन्याय का सामना ना करना पड़े।
उन्होंने यह भी बताया कि आपदा से प्रभावित,अनुसूचित जाति जनजाति ,पिछड़ा वर्ग ,महिलाएं व बच्चों के लिए आय सीमा निर्धारित नहीं है। प्राधिकरण को सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र देकर मुफ्त में कानूनी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त शिविर में अधिवक्ता संतोषी ठाकुर ने भी उपस्थित लोगों को मौलिक अधिकार, घरेलू हिंसा,मौलिक कर्तव्य,बाल विवाह,नशे के कुप्रभाव तथा महिलाओं के विभिन्न अधिकारों के बारे में अवगत करवाया ।
इस अवसर पर प्रधान ग्राम पंचायत गैहरा अनिता कुमारी, प्रधान ग्राम पंचायत पियूरा वरिंदर सिंह व उप प्रधान पंजाब सिंह साथ लगती पंचायतों की प्रतिनिधियों सहित काफी मात्रा में लोग उपस्थित रहे।
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