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चम्बा ! हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)ए के तहत पुलिस थाना किहार व पुलिस थाना चुवाड़ी,में गश्त व नाकाबंदी के दौरान अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस थाना किहार के पुलिस दल ने गांव चकरी की तरफ गश्त के दौरान शक के आधार पर अमर सिंह पुत्र वलदेव राम निवासी गॉव व डाकघर चकरी (सलूणी) की दुकान पर दबिश दी गयी तो कुल (3700 मिलीलीटर) ऊना नंबर वरामद की गई। पुलिस थाना चुवाड़ी के पुलिस दल ने गश्त के दौरान जोगिन्द्रपाल पुत्र परस राम निवासी गॉव सावरा दी धार की साहला में चाय/ चिकन की दुकान पर दविश दी गई तो *दुकान के अन्दर 5250 मिलीलीटर बोतल देशी शराब ऊना नबर वरामद* की गई।
चम्बा ! हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)ए के तहत पुलिस थाना किहार व पुलिस थाना चुवाड़ी,में गश्त व नाकाबंदी के दौरान अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए।
पुलिस थाना किहार के पुलिस दल ने गांव चकरी की तरफ गश्त के दौरान शक के आधार पर अमर सिंह पुत्र वलदेव राम निवासी गॉव व डाकघर चकरी (सलूणी) की दुकान पर दबिश दी गयी तो कुल (3700 मिलीलीटर) ऊना नंबर वरामद की गई।
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पुलिस थाना चुवाड़ी के पुलिस दल ने गश्त के दौरान जोगिन्द्रपाल पुत्र परस राम निवासी गॉव सावरा दी धार की साहला में चाय/ चिकन की दुकान पर दविश दी गई तो *दुकान के अन्दर 5250 मिलीलीटर बोतल देशी शराब ऊना नबर वरामद* की गई।
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