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चम्बा ! विद्युत उपमंडल चम्बा 2 के 1049 उपभोक्ताओं को बिजली बिल समय पर जमा न करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि में बिल जमा न करवाने पर कनैक्शन काट दिया जाएगा। इन डिफालटर उपभोक्ताओं से विद्युत बोर्ड की 21 लाख 89 हजार 222 रुपए की राशि फंसी हुई। साथ ही विभाग ने उन उपभोक्ताओं को भी सचेत किया है जिन्होंने पिछले 60 दिनों से अपना बिजली का बिल अदा नहीं किया है। भले ही उनके बिल की राशि मात्र 50 रुपए भी क्यों ना हो। इन सभा उपभोक्ताओं को 15 दिनों की मोहलत दी गई हैं। इन उपभोक्ताओं ने 15 दिनों के भीतर बिजली का बिल जमा नहीं करवाया तो उसके बाद इनके विद्युत कनैक्शन को अस्थायी तौर पर काटने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद उन उपभोक्ताओं को विद्युत बिल की राशि के साथ साथ 250 रुपए का अतिरिक्त शुल्क अदा करना पड़ेगा। अस्थायी तौर पर कनैक्शन कटने के बाद भी कोई बिल का भुगतान नहीं करता है, तो विभाग एक तय सीमा के बाद स्थायी तौर पर विद्युत कनैक्शन काटने के आदेश जारी कर देगा और स्थायी तौर पर कनैक्शन कटने के बाद विद्युत उपभोक्ता को पहले मीटर की बकाया राशि का भुगतान करने के बाद नए सिरे से विद्युत कनैक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। विद्युत उपमंडल चम्बा-2 के एस.डी.ओ. अजय कुमार ने कहा कि बिजली का बिल जमा न करने वाले 1049 उपभोक्ताओं को 15 दिनों का नोटिस जारी किया गया हैं
चम्बा ! विद्युत उपमंडल चम्बा 2 के 1049 उपभोक्ताओं को बिजली बिल समय पर जमा न करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि में बिल जमा न करवाने पर कनैक्शन काट दिया जाएगा।
इन डिफालटर उपभोक्ताओं से विद्युत बोर्ड की 21 लाख 89 हजार 222 रुपए की राशि फंसी हुई। साथ ही विभाग ने उन उपभोक्ताओं को भी सचेत किया है जिन्होंने पिछले 60 दिनों से अपना बिजली का बिल अदा नहीं किया है। भले ही उनके बिल की राशि मात्र 50 रुपए भी क्यों ना हो। इन सभा उपभोक्ताओं को 15 दिनों की मोहलत दी गई हैं। इन उपभोक्ताओं ने 15 दिनों के भीतर बिजली का बिल जमा नहीं करवाया तो उसके बाद इनके विद्युत कनैक्शन को अस्थायी तौर पर काटने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
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उसके बाद उन उपभोक्ताओं को विद्युत बिल की राशि के साथ साथ 250 रुपए का अतिरिक्त शुल्क अदा करना पड़ेगा। अस्थायी तौर पर कनैक्शन कटने के बाद भी कोई बिल का भुगतान नहीं करता है, तो विभाग एक तय सीमा के बाद स्थायी तौर पर विद्युत कनैक्शन काटने के आदेश जारी कर देगा और स्थायी तौर पर कनैक्शन कटने के बाद विद्युत उपभोक्ता को पहले मीटर की बकाया राशि का भुगतान करने के बाद नए सिरे से विद्युत कनैक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। विद्युत उपमंडल चम्बा-2 के एस.डी.ओ. अजय कुमार ने कहा कि बिजली का बिल जमा न करने वाले 1049 उपभोक्ताओं को 15 दिनों का नोटिस जारी किया गया हैं
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