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सोलन [ बद्दी ] , 02 मई ! हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की नालागढ़ कोर्ट ने एक नशा तस्कर को सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नालागढ़ अविनाश चंद्र ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर धनी राम को चार साल के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। तथ्यों की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी मिस गीतांजली ने बताया की दिनांक 10.12.2013 जब पुलिस पार्टी नजदीक जकातखाना गस्त पर मौजूद थे तो उसी समय एक व्यक्ति ढेरोवाल की तरफ अपने हाथ एक बैग उठाकर पैदल आ रहा था। जो पुलिस पार्टी को देख कर एक दम पीछे की और भागने लगा तो जिसे रोक कार उसका नाम पता पूछने पर जिसने अपना नाम धनी राम पुत्र रणजीत सिंह गांव जकातखाना पोस्ट ऑफिस मंझोली तहसील नालागढ़ बताया जो उसके हाथ में उठाये बेग को चेक करने पर उसमे से कुल 7.600 किलो ग्राम चुरा पोस्त (भुक्की) बरामद हुई। जिसे माननीय अदालत ने गवाहों के बयानात के आधार पर उपरोक्त आरोपी धनी राम को मादक पदार्थ के जुर्म में धारा 15 मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 4 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई है जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
सोलन [ बद्दी ] , 02 मई ! हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की नालागढ़ कोर्ट ने एक नशा तस्कर को सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नालागढ़ अविनाश चंद्र ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर धनी राम को चार साल के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
तथ्यों की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी मिस गीतांजली ने बताया की दिनांक 10.12.2013 जब पुलिस पार्टी नजदीक जकातखाना गस्त पर मौजूद थे तो उसी समय एक व्यक्ति ढेरोवाल की तरफ अपने हाथ एक बैग उठाकर पैदल आ रहा था।
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जो पुलिस पार्टी को देख कर एक दम पीछे की और भागने लगा तो जिसे रोक कार उसका नाम पता पूछने पर जिसने अपना नाम धनी राम पुत्र रणजीत सिंह गांव जकातखाना पोस्ट ऑफिस मंझोली तहसील नालागढ़ बताया जो उसके हाथ में उठाये बेग को चेक करने पर उसमे से कुल 7.600 किलो ग्राम चुरा पोस्त (भुक्की) बरामद हुई।
जिसे माननीय अदालत ने गवाहों के बयानात के आधार पर उपरोक्त आरोपी धनी राम को मादक पदार्थ के जुर्म में धारा 15 मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 4 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई है जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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