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सुन्नी ! नगर पंचायत सुन्नी को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर पंचायत सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगी । नगर पंचायत सुन्नी का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे तहसीलदार सुन्नी देव पाल चौहान ने बताया कि नगर पंचायत को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तहत, नगर पंचायत के घरों तथा कूड़ा बीनने वालों से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा। इच्छुक व्यक्ति नगर पंचायत कार्यालय में कम से कम 1 किलो या उससे अधिक प्लास्टिक कचरा बेच सकता है, जिसका मुल्य संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। परंतु व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और अन्य संस्थानो आदि से सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत दूध, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, चिप्स, कंफेक्शनरी उत्पादों, ड्राई प्लास्टिक पेकिंग, तेल, शैंपू आदि के प्लास्टिक को खरीदा जाएगा। जबकि हैवी प्लास्टिक, बोतले, व अन्य प्लास्टिक कचरा नहीं खरीदा जाएगा। उन्होंने सुन्नी के व्यपारी वर्ग, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानो तथा सुन्नी के नागरिकों से अपील की है कि सूखा व गीला कचरा अलग-अगल देकर सुन्नी नगर पंचायत को स्वच्छ रखने के लिए डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना में नगर पंचायत का सहयोग करें तथा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुल्क कार्यालय में जमा करवा कर रसीद आवश्य लें। उन्होने कही कि खुले में कचरा फैंकने वालों से नगर पंचायत द्वारा 500 से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।
सुन्नी ! नगर पंचायत सुन्नी को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर पंचायत सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगी । नगर पंचायत सुन्नी का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे तहसीलदार सुन्नी देव पाल चौहान ने बताया कि नगर पंचायत को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तहत, नगर पंचायत के घरों तथा कूड़ा बीनने वालों से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा। इच्छुक व्यक्ति नगर पंचायत कार्यालय में कम से कम 1 किलो या उससे अधिक प्लास्टिक कचरा बेच सकता है, जिसका मुल्य संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। परंतु व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और अन्य संस्थानो आदि से सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत दूध, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, चिप्स, कंफेक्शनरी उत्पादों, ड्राई प्लास्टिक पेकिंग, तेल, शैंपू आदि के प्लास्टिक को खरीदा जाएगा। जबकि हैवी प्लास्टिक, बोतले, व अन्य प्लास्टिक कचरा नहीं खरीदा जाएगा।
उन्होंने सुन्नी के व्यपारी वर्ग, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानो तथा सुन्नी के नागरिकों से अपील की है कि सूखा व गीला कचरा अलग-अगल देकर सुन्नी नगर पंचायत को स्वच्छ रखने के लिए डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना में नगर पंचायत का सहयोग करें तथा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुल्क कार्यालय में जमा करवा कर रसीद आवश्य लें। उन्होने कही कि खुले में कचरा फैंकने वालों से नगर पंचायत द्वारा 500 से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।
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