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हिमाचल सरकार ने अनलॉक-5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को यथावत जारी कर दिया है। इसके तहत हिमाचल में भी 15 अक्तूबर से सब कुछ खुल सकता है। खासकर खुले मैदान में बड़ी जनसभाओं, सांस्कृतिक, धार्मिक व शैक्षणिक सहित सभी आयोजनों की छूट दे दी है। इसके लिए पर्याप्त स्थान और दो गज की दूरी सहित एसओपी का पालन करना जरूरी होगा। हॉल या कमरे के भीतर निर्धारित क्षमता के तहत 50 फीसदी लोग सभी प्रकार के आयोजन में इकट्ठा हो सकते हैं। गुरुवार को जारी नई गाइडलाइंस में हिमाचल सरकार ने शिक्षण संस्थानों को लेकर भी गृह मंत्रालय के निर्देशों को मूर्तरूप देते हुए जारी कर दिया है। इसके तहत स्कूल, कालेज, निजी विश्वविद्यालय और हिमाचल के सभी विश्वविद्यालयों के खोलने का भी रास्ता साफ हो गया है। हालांकि गाइडलाइंस पूरी तरह से उलझन भरी है। इसमें कहा गया है कि शिक्षण संस्थाना के प्रबंधन मौके की स्थिति को देखते हुए इंस्टीच्यूशन को खोल सकते हैं। हालांकि छात्रों को स्कूल आने के लिए बाध्य न करने की भी हिदायत दी गई है। इसके अलावा छात्रों की मर्जी और अभिभावकों की लिखित अनुमति लेना भी जरूरी होगी। इतना ही नहीं, कालेज और उच्च शिक्षण संस्थानों के खोेलने को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के लिटरेसी डिपार्टमेंट की एसओपी की शर्तों को मानना पड़ेगा। निजी विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य की गई है। टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के बुलाए जाने पर भी राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके तहत 15 अक्टूबर के बाद 50-50 की रेशो की शर्त को हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पचास फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर राज्य सरकार ने स्विमिंग पूल के खोलने का रास्ता भी साफ कर दिया है। हालांकि इन्हें सिर्फ प्रशिक्षण लेने वाले खिलाडि़यों के लिए ही खोलने को कहा गया है। इसके लिए खेल विभाग अलग से एसओपी जारी करेगा। इसी तरह सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। हिमाचल सरकार ने एंटरटेनमेंट पार्क को भी 15 अक्तूबर के बाद खोलने की अनुमति दे दी है।
हिमाचल सरकार ने अनलॉक-5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को यथावत जारी कर दिया है। इसके तहत हिमाचल में भी 15 अक्तूबर से सब कुछ खुल सकता है। खासकर खुले मैदान में बड़ी जनसभाओं, सांस्कृतिक, धार्मिक व शैक्षणिक सहित सभी आयोजनों की छूट दे दी है। इसके लिए पर्याप्त स्थान और दो गज की दूरी सहित एसओपी का पालन करना जरूरी होगा। हॉल या कमरे के भीतर निर्धारित क्षमता के तहत 50 फीसदी लोग सभी प्रकार के आयोजन में इकट्ठा हो सकते हैं। गुरुवार को जारी नई गाइडलाइंस में हिमाचल सरकार ने शिक्षण संस्थानों को लेकर भी गृह मंत्रालय के निर्देशों को मूर्तरूप देते हुए जारी कर दिया है। इसके तहत स्कूल, कालेज, निजी विश्वविद्यालय और हिमाचल के सभी विश्वविद्यालयों के खोलने का भी रास्ता साफ हो गया है।
हालांकि गाइडलाइंस पूरी तरह से उलझन भरी है। इसमें कहा गया है कि शिक्षण संस्थाना के प्रबंधन मौके की स्थिति को देखते हुए इंस्टीच्यूशन को खोल सकते हैं। हालांकि छात्रों को स्कूल आने के लिए बाध्य न करने की भी हिदायत दी गई है। इसके अलावा छात्रों की मर्जी और अभिभावकों की लिखित अनुमति लेना भी जरूरी होगी। इतना ही नहीं, कालेज और उच्च शिक्षण संस्थानों के खोेलने को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के लिटरेसी डिपार्टमेंट की एसओपी की शर्तों को मानना पड़ेगा। निजी विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य की गई है। टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के बुलाए जाने पर भी राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके तहत 15 अक्टूबर के बाद 50-50 की रेशो की शर्त को हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
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राज्य सरकार ने स्विमिंग पूल के खोलने का रास्ता भी साफ कर दिया है। हालांकि इन्हें सिर्फ प्रशिक्षण लेने वाले खिलाडि़यों के लिए ही खोलने को कहा गया है। इसके लिए खेल विभाग अलग से एसओपी जारी करेगा। इसी तरह सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। हिमाचल सरकार ने एंटरटेनमेंट पार्क को भी 15 अक्तूबर के बाद खोलने की अनुमति दे दी है।
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