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धर्मशाला ! जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को देखते हुये और कोविड-19 के प्रसार को देखते हुये आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी किये हैं कि नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों का कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उनके साथ चुनाव प्रचार कार्य में लगे उनके समर्थकों के भी कोविड टेस्ट करवाया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक निकट के स्वास्थ्य केन्द्र से अपने कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ ही उनके समर्थकों को भी अपनी कोविड रिपोर्ट साथ में रखनी होगी। इसके साथ ही प्रचार के दौरान उन्हें कोविड के प्रसार को रोकने के लिये सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और सैनिटाईजर तथा मास्क का उपयोग करना होगा। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इन निर्देशों का पालन न करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 111 और 114 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188, 269, 270 के तहत कारवाई अमल में लाई जायेगी।
धर्मशाला ! जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को देखते हुये और कोविड-19 के प्रसार को देखते हुये आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी किये हैं कि नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों का कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उनके साथ चुनाव प्रचार कार्य में लगे उनके समर्थकों के भी कोविड टेस्ट करवाया जाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक निकट के स्वास्थ्य केन्द्र से अपने कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ ही उनके समर्थकों को भी अपनी कोविड रिपोर्ट साथ में रखनी होगी। इसके साथ ही प्रचार के दौरान उन्हें कोविड के प्रसार को रोकने के लिये सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और सैनिटाईजर तथा मास्क का उपयोग करना होगा। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इन निर्देशों का पालन न करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 111 और 114 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188, 269, 270 के तहत कारवाई अमल में लाई जायेगी।
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