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बिलासपुर, 08 दिसम्बर [ राकेश शर्मा ] ! उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि भल्लू से बलघाड सड़क पर निर्माण कार्य के सुचारु निष्पादन के लिए आगामी 15 दिसम्बर, 2025 तक यातायात बंद रहेगा। इस अवधि में यह सड़क सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी। जारी आदेश के तहत उन्होंने बताया कि इस दौरान यातायात को वाया सेर-सुन्हाणी मार्ग से डायवर्ट किया गया है। इस अवधि में केवल आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, वी.आई.पी. वाहन, स्कूल बसें तथा अन्य आवश्यक सेवा वाहनों को इस अवधि में इस मार्ग पर आवागमन की अनुमति होगी।
बिलासपुर, 08 दिसम्बर [ राकेश शर्मा ] ! उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि भल्लू से बलघाड सड़क पर निर्माण कार्य के सुचारु निष्पादन के लिए आगामी 15 दिसम्बर, 2025 तक यातायात बंद रहेगा। इस अवधि में यह सड़क सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी।
जारी आदेश के तहत उन्होंने बताया कि इस दौरान यातायात को वाया सेर-सुन्हाणी मार्ग से डायवर्ट किया गया है। इस अवधि में केवल आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, वी.आई.पी. वाहन, स्कूल बसें तथा अन्य आवश्यक सेवा वाहनों को इस अवधि में इस मार्ग पर आवागमन की अनुमति होगी।
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